भोपाल। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए ड्राफ्ट लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 1:30 बजे राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग के बाद इसे जारी किया। ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से 42.74 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इसके अलावा, 8.40 लाख नाम अभी भी मैप नहीं किए गए हैं। जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!दरअसल, ड्राफ्ट लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसे ऑफलाइन देखने के लिए आप अपने बूथ लेवल BLO से संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट एक दिन पहले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को सौंपी गई थी, और वहां से ड्राफ्ट लिस्ट बूथ लेवल पर BLO को बांटी गई थी।
7 नवंबर को शुरू हुआ यह प्रोसेस लगभग 45 दिनों तक चला, इस दौरान हज़ारों बूथ-लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर वोटरों का वेरिफिकेशन किया। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस देकर अपना नाम दोबारा जुड़वाने का मौका दिया जाएगा।
पोलिंग स्टेशनों की कुल संख्या अब 71,930 हो गई है। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश में पोलिंग स्टेशनों की संख्या लगभग 7,000 बढ़ गई है। राज्य में अब पोलिंग स्टेशनों की कुल संख्या 71,930 हो गई है।
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, एक शहरी पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,200 वोटर और एक ग्रामीण बूथ पर 1,000 वोटर होने चाहिए। अगर दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, नए नाम जुड़ने की वजह से किसी बूथ पर वोटरों की संख्या इस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो वहां एक सहायक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है।
ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
ऑनलाइन:
इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट (eci.gov.in) पर जाएं या अपने स्मार्टफोन पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। आप ऐप में ‘इलेक्टोरल रोल में सर्च करें’ ऑप्शन में अपना नाम, पिता का नाम या अपना वोटर ID (EPIC) नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
ऑफलाइन:
अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस से कम्फर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपने एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके पास पूरे एरिया के लिए एक ड्राफ्ट लिस्ट होगी। यह लिस्ट आपके तहसील ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में भी इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगी।
मेरा नाम 2003 की लिस्ट में था, लेकिन यह 2025 की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है?
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल नहीं है। अगर आपका नाम पुरानी लिस्ट में था लेकिन अब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका नाम वेरिफिकेशन के दौरान किसी वजह से (जैसे पता न होना, डुप्लीकेशन या टेक्निकल एरर) हटा दिया गया था।
आप अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको Form 6 भरना होगा। आप यह Form वोटर हेल्पलाइन ऐप से ऑनलाइन या अपने BLO को ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन 14 फरवरी, 2026 है।
ड्राफ्ट लिस्ट के बाद BLO का रोल?
वे अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर स्पेशल कैंप लगाएंगे, जहां लोग आकर मदद ले सकते हैं।
वे नए नाम जोड़ने (Form 6), नाम हटाने पर ऑब्जेक्शन (Form 7), या किसी भी जानकारी में करेक्शन (Form 8) के लिए एप्लीकेशन लेंगे।
वे मिले सभी क्लेम और ऑब्जेक्शन का घर-घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और अपनी रिपोर्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को देंगे।
दोबारा नाम जोड़ने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे?
अगर आपका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में हुआ था, तो आपको अपनी जन्म की तारीख और जन्म की जगह कन्फर्म करने के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना होगा।
अगर आपका जन्म 1 जुलाई, 1987 और 2 दिसंबर, 2004 के बीच हुआ है, तो आपको अपनी जन्म की तारीख/जगह का प्रूफ देना होगा, साथ ही अपने माता-पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रूफ भी देना होगा।
अगर आपका जन्म 2 दिसंबर, 2004 के बाद हुआ है, तो आपको अपनी जन्म की तारीख/जगह का प्रूफ देना होगा, साथ ही अपने माता-पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रूफ भी देना होगा।
