भोपाल। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक द्वारा 1,134.60 एकड़ जमीन खरीदने के मामले में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) ने चार कलेक्टरों को रिमाइंडर नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!कमीशन ने जमीन खरीदने के मामले में जांच शुरू कर दी है। 15 सितंबर के अपने लेटर में एनसीएसटी ने डिंडोरी, उमरिया, कटनी, जबलपुर और सिवनी के पांच कलेक्टरों को 30 दिनों के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा गया था।
अब, NCST ने चार कलेक्टरों—उमरिया, कटनी, जबलपुर और सिवनी—को नोटिस भेजकर उनसे 30 दिनों के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट देने, या कमीशन के सामने खुद पेश होने को कहा है।
दरअसल, शिकायतकर्ता दिवांशु मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि MLA पाठक ने बैगा और दूसरे ट्राइबल समुदायों की ट्राइबल जमीन खरीदने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। शिकायत में दावा किया गया है कि MLA ने अपने कर्मचारियों के नाम पर ज़मीन खरीदी, जो आदिवासी हैं।
शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से चार कर्मचारियों—नत्थू कोल, पहलाद कोल, राकेश गोंड और राकेश सिंह गोंड—की फाइनेंशियल स्थिति, बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी डिटेल्स की जांच करने और उनकी पहचान की असलियत और आदिवासी जमीन हड़पने में शामिल किसी भी साठगांठ की जांच करने को कहा।
यह भी आरोप है कि एक कर्मचारी नत्थू कोल ने डिंडोरी में अपनी जाति बदलकर गोंड कर ली, और ये चारों कर्मचारी जमीन खरीदने में मदद के लिए अक्सर अपनी जाति बदलते रहते हैं।
