
अहमदाबाद। वलसाड ज़िला कलेक्टर ने एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार ठेकेदारों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा यदि उनकी लापरवाही के कारण खतरनाक गड्ढों के कारण नागरिक हताहत होते हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह कार्रवाई वापी को वलसाड से जोड़ने वाले व्यस्ततम मुख्य मार्ग पर एक गड्ढे में गिरकर एक युवक की दुखद मौत के बाद की गई है। राजमार्ग की हालत इतनी खराब हो गई है कि इसके कुछ हिस्से अब लगभग दुर्गम माने जाते हैं।
11 जुलाई 2025 की एक अधिसूचना में ज़िला कलेक्टर भव्या वर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वलसाड ज़िले से होकर गुजरने वाला महाराष्ट्र और अहमदाबाद के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-48 खतरनाक गड्ढों से भरा हुआ है जो वाहन चालकों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।
सुश्री वर्मा ने कहा, “भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मानदंडों के अनुसार, इस राजमार्ग का रखरखाव और मरम्मत उस ठेकेदार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है जिसने इसका निर्माण किया था।” उन्होंने आगे कहा कि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर मरम्मत कार्य पूरा करने का आदेश दिया जाता है, अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।
अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वाले ठेकेदारों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उन्हें पाँच साल तक की कैद हो सकती है। यदि लापरवाही के कारण चोट या मृत्यु होती है, तो न्यूनतम छह महीने की कैद की सजा हो सकती है।
जिलाधिकारी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों और थाना प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे निर्देशों का पालन न करने वाले किसी भी ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें। चूंकि अधिसूचना सीधे तौर पर जारी नहीं की जा सकती, इसलिए सार्वजनिक घोषणा आधिकारिक सूचना का काम करेगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग-48 का वापी-वलसाड खंड लंबे समय से जर्जर है, जिसके कारण स्थानीय परिवहन संघों ने बढ़ती ईंधन खपत, यात्रा के बढ़ते समय और जान-माल के बढ़ते खतरे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है।
जिला प्रशासन का यह साहसिक निर्देश बुनियादी ढांचे में खामियों के लिए नियमित प्रशासनिक उपायों से आपराधिक जवाबदेही की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो कानूनी तरीकों से सार्वजनिक सुरक्षा को लागू करने में एक मिसाल कायम करता है।