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MLA बरैया के बाद प्रजापति के बिगड़े बोल: RD बोले-एजॉय करने वाली मां से पैदा हुए हो…

aaptak.news28@gmail.com January 18, 2026 1 minute read
Rd Prajapati

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और पूर्व विधायक के विवादित बयान से राजनीति गरमा गई है। पूर्व MLA RD प्रजापति ने राजधानी भोपाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के बड़े सम्मेलन में विवादित बयान दिया है। छतरपुर के चंदला से पूर्व MLA RD प्रजापति ने कहानी सुनाने वालों को लेकर विवादित बयान दिया। प्रजापति ने कहा, “अब बहन-बेटियां जमीन के टुकड़े बन गई हैं। उन्हें सौ बार, हजार बार लिखवाओ। बहनों-बेटियों के दिलों के नीचे की धरती हिल रही है, यह बर्दाश्त के बाहर है।” प्रजापति ने आगे कहा, “एक अंधा टीचर है, जो कहता है, ‘पत्नी ऐश करने का एक शानदार जरिया है।’ क्या आप भी ऐसी मां के यहां पैदा हुए हैं जो ऐश करती है? कितने लोगों ने ऐश की है? इसीलिए आपकी आंखें खराब हैं, अंधे हैं। एक बाबा सिंदूर लगाता है और कहता है, ’25 साल की लड़कियां कहानी सुनाने वालों के पास जाती हैं और अपनी जवानी ‘बख्श’ देती हैं।”

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मैं चाहता हूं कि हमें फांसी हो, संतोष वर्मा को IAS से हटाया जाए, लेकिन पहले व्यास पीठ से ऐसी बातें करने वालों (कथावाचकों) को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए। प्रजापति ने यह बात रविवार को भोपाल के BHEL दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महाधिवेशन में कही।

बीजेपी से विधायक रहे हैं प्रजापति

BJP के पूर्व MLA आरडी प्रजापति ने SP से लोकसभा चुनाव लड़ा था, 2013 का विधानसभा चुनाव BJP के टिकट पर जीते थे। 2018 में पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे राजेश प्रजापति को दे दिया। राजेश प्रजापति 2018 से 2023 तक MLA रहे। इस दौरान आरडी प्रजापति SP में शामिल हो गए। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव टीकमगढ़ से SP के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए।

पूर्व विधायक ने रामभद्राचार्य के बयान को कोट किया गया। जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने “WIFE” शब्द का फुल फॉर्म समझाया था। उन्होंने कहा, “वाइफ का मतलब है…

W = वंडरफुल
I = इंस्ट्रूमेंट
F = फॉर
E = एन्जॉय

हिंदी में, पत्नी आनंद का साधन है। इसका सही मतलब सिर्फ शादीशुदा लोग ही समझ सकते हैं, और अविवाहित लोगों या साधुओं को इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे लड़ाई हो सकती है।”

यह वीडियो रामभद्राचार्य के YouTube चैनल पर 25 जुलाई, 2025 को पोस्ट किया गया था। रामभद्राचार्य ने पत्नी और पत्नी के बीच का अंतर समझाया। हालांकि, सिर्फ “पत्नी” वाले हिस्से को ही ट्रोल किया गया।

पूर्व MLA ने कहा, “अभद्र कमेंट्स स्वीकार्य नहीं

यूनाइटेड फ्रंट के बड़े कॉन्फ्रेंस में मंच से आरडी प्रजापति ने कहा, “देश में कुछ कहानी सुनाने वाले और धार्मिक नेता लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ गलत और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।”

कहानी सुनाने वाले धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को “खाली प्लॉट” जैसे शब्दों से बुलाना या 20-25 साल की लड़कियों के बारे में गलत कमेंट करना किसी भी धर्म या शास्त्र में गलत है।

अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, तो क्या उसका सिंदूर और मंगलसूत्र हटाने से वह “खाली प्लॉट” बन जाती है? प्लॉट का मतलब है ऐसी जमीन जिसे बार-बार खरीदा और बेचा जा सके। तो क्या समाज अपनी बहनों और बेटियों को भी इसी नजर से देखेगा?”

प्रजापति ने यह भी कहा, “कुछ कथावाचकों का यह कहना कि 25 साल की लड़कियां कथावाचकों के पास जाती हैं और “अपनी जवानी बिताती हैं” न सिर्फ़ असंवेदनशील है बल्कि समाज के लिए शर्मनाक भी है।” व्यास पीठ से ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए और प्रशासन को ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मजदूर वर्ग को हाशिए पर रखा गया है, जबकि धर्म और दान के ज़रिए प्रभावशाली बने लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री सिर्फ़ नाम के लिए सत्ता में : यादव

इस बीच, दलित पिछड़ा समाज संगठन के संस्थापक दामोदर यादव ने कहा कि अगर हिंदू धर्म को अगर OBC, SC और ST समुदायों के अपमान, जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव से जुड़ा है, तो वह ऐसे हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हैं।

यादव ने कहा, “हमारा ऐसे धर्म से कोई लेना-देना नहीं हो सकता, जिसका इस्तेमाल मनुवादी सोच और जाति के दबदबे को बनाए रखने के लिए किया जा रहा हो। मेरा धर्म अब मानवतावाद है।” सबसे बड़ी आस्था बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान में है। संविधान सबसे बड़ी किताब है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। असल में, वह सत्ता के मालिक नहीं, बल्कि किराएदार हैं।

अब SC-ST-OBC मिलकर सत्ता पर कब्जा करेंगे। अगर 14 मार्च से पहले ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉ. अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाई गई, तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जयस और OBC संगठन वहां मूर्ति लगाएंगे।”

हेट स्पीच

भारत में नेताओं द्वारा हेट स्पीच (नफरती भाषण) एक गंभीर कानूनी और सामाजिक मुद्दा है। 2026 तक की स्थिति के अनुसार, इसके खिलाफ कानूनी प्रावधान और अदालती निर्देश भी हैं, लेकिन कार्रवाई का रिकार्ड काफी कम है।

  1. कानूनी ढांचा और दंड
    भारत में ‘हेट स्पीच’ की कोई एक निश्चित कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य कानूनों के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: 1 जुलाई 2024 से लागू नई संहिता के तहत, धारा 196 (पुरानी IPC 153A) धर्म, जाति या भाषा के आधार पर नफरत फैलाने पर 3 साल तक की जेल का प्रावधान करती है। धारा 299 (पुरानी IPC 295A) धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर दंड देती है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951: चुनाव के दौरान नफरत फैलाने वाले नेताओं को धारा 125 के तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 8 के तहत, दोषी पाए जाने पर चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है।

कर्नाटक हेट स्पीच बिल 2025/26: कर्नाटक ने देश का पहला राज्य-स्तरीय कानून प्रस्तावित किया है जो हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान करता है।

  1. सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश
    सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर लगाम लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं।

स्वतः संज्ञान (Suo Motu) FIR: कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे हेट स्पीच के मामलों में किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार किए बिना तुरंत FIR दर्ज करें।

प्रशासनिक जवाबदेही: यदि पुलिस या अधिकारी कार्रवाई करने में देरी करते हैं, तो इसे ‘अदालत की अवमानना’ (Contempt of Court) माना जाएगा।

  1. चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका
    चुनाव के समय चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता (MCC) के माध्यम से नफरती बयानों को नियंत्रित करता है।

नेताओं को जाति या समुदाय के आधार पर वोट मांगने या नफरत फैलाने से रोका जाता है।

उल्लंघन करने पर प्रचार पर प्रतिबंध (Campaign Ban) लगाया जा सकता है या कानूनी नोटिस जारी किया जा सकता है।

  1. ताजा स्थिति (2025-26)

मामलों में वृद्धि: रिपोर्टों के अनुसार, 2024 में हेट स्पीच की घटनाओं में 74% की वृद्धि देखी गई थी।

न्यायिक रुख: जनवरी 2026 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया ने नफरत फैलाने के नए रास्ते खोल दिए हैं, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को सचेत रहने की जरूरत है।

यदि आप किसी विशिष्ट नेता के हालिया बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं।

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