
नई दिल्ली। सरकार ने फास्टैग नियमों में बदलाव किया है। अगर कोई वाहन बिना वैध और सक्रिय फास्टैग के टोल प्लाजा पार करता है और नकद भुगतान करता है, तो उससे दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, अगर आप UPI से भुगतान करते हैं, तो आपको उस वाहन श्रेणी के लिए लागू शुल्क का केवल 1.25 गुना ही देना होगा। नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!नए बदलावों के बारे में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य टोल संग्रह को और मजबूत करना, टोल संग्रह में पारदर्शिता लाना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है। मंत्रालय के अनुसार, ये नियम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देंगे।
3,000 रुपए में एक साल के लिए फास्टैग
15 अगस्त से, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक वार्षिक फास्टैग पास शुरू किया है। इस पास की कीमत 2,000 रुपए है। इसकी कीमत 3,000 रुपए है और यह एक साल के लिए वैध होगा। इस पास से उपयोगकर्ता 200 बार टोल प्लाजा पार कर सकेंगे।
केंद्र सरकार का कहना है कि इससे टोल पार करने का खर्च लगभग 15 रुपए रह जाएगा और देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम होगी। इस एक पास से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने और टोल रिचार्ज कराने की परेशानी खत्म हो जाएगी।