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31 तारीख से पहले आपने भी भर दिया ITR

केंद्र सरकार के मुताबिक, जो भी आयकर दाता 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर देंगे, उन्हें बड़ा लाभ होगा। यदि आप भी आयकर दाता हैं ​तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है।

दरअसल, 31 जुलाई आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। यदि आप ने अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया है, जो जमा कर दें। समय पर आईटीआर जमा करने के कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने से बच सकते हैं। यह जुर्माना 5 हजार से 10 ​हजार तक हो सकता है। यही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने में लेट होने पर टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा।  

ये भी फायदा

यदि आप नियमित रूप से आयकर रिटर्न जमा करते हैं, तो आपको बैंकों से लोन भी सरलतापूर्वक मिल सकता है। किसी भी बैंक में कर्ज के लिए आवेदन देकर लोन ले सकते हैं। यही नहीं अन्य कई छूट भी मिलती हैं।  

 

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