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यूनिफॉर्म-बुक खरीदने का दबाव डाला तो होगी एफआईआर 

भोपाल. नया शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले भोपाल जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन, यूनिफॉर्म-बुक को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, किसी भी स्कूल या कॉलेज संचालक ने पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म-बुक के लिए दबाव डाला तो एफआईआर दर्ज होगी। कलेक्टर ने स्कूल संचालकों की मनमानी पर धारा-144 के तहत पाबंदी लगाई है।

कलेक्टर सिंह ने प्राइवेट स्कूल-कॉलेज संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं का एकाधिकार खत्म करने के लिए आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत अब शहर के प्राइवेट स्कूल-कॉलेज के संचालक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। न ही किताबों के पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।

परीक्षा के बाद अप्रैल से खुलेंगे स्कूल

स्कूलों में फरवरी-मार्च में परीक्षाएं होंगी और अप्रैल में स्कूल फिर से खुलेंगे। इसी दौरान पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म, बुक्स समेत अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है। पिछले साल भी कलेक्टर सिंह ने नए शिक्षा सत्र से पहले आदेश जारी किए थे।

कलेक्टर सिंह ने आदेश में कहा कि दवाब बनाए जाने से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स में नाराजगी होने के साथ तनाव की स्थिति भी बनती है। इसलिए यह आदेश जारी किया गया है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए है। स्कूल संचालक आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पहले अनिवार्य रूप से लेखक एवं प्रकाशक के नाम, मूल्य के साथ कक्षा वार पुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें। स्टूडेंट्स द्वारा मांगने पर सूची उपलब्ध कराई जाए। 

प्रत्येक स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य अपने स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्यपुस्तकों एवं प्रकाशक की जानकारी को वेबसाइट E-Mail ID deobho-mp@nic.in पर 15 जनवरी तक अनिवार्यतः अपलोड करेंगे। इसकी हॉर्ड कॉपी डीईओ ऑफिस में जमा कराएंगे। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नहीं होना चाहिए। कहीं से भी पुस्तकें या यूनिफॉर्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है। 

किताबों के अतिरिक्त स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपियां आदि भी उपलब्ध और विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जाएगा। स्कूल यूनिफॉर्म में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी 3 शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेगा। निजी स्कूल प्रबंधन परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा। प्रत्येक स्कूल में कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया एवं प्रवेश किस दिनांक से दिनांक तक होंगे, की सूचना का प्रचार-प्रसार करता अनिवार्य होगा।

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