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खुशखबर! मोबाइल रिचार्ज के लिए अब नहीं देना होगा ज्यादा पैसा!

नई दिल्ली. मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने रिचार्ज शुल्क नियमों में संशोधन कर मोबाइल पर केवल बातचीत और एसएमएस की सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है, इसके तहत मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए एक अलग प्लान जारी करने को अनिवार्य किया गया है। नियामक ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिन की सीमा हटा दी और इसे बढ़ाकर 365 दिन कर दिया।

दरअसल, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (12वां संशोधन) नियमन में कहा, सेवा प्रदाता विशेष रूप से बातचीत और एसएमएस के लिए कम-से-कम एक विशेष शुल्क वाउचर की पेशकश करेगा, इसकी वैधता अवधि 365 दिन से अधिक नहीं होगी। 

अब इंटरनेट वाले प्लान की जरूरत नहीं

इस कदम से उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं। ट्राई के पास परामर्श प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विचार सामने आए, इसमें यह बात भी आई कि कई वरिष्ठ नागरिक जिनके घरों में ब्रॉडबैंड हैं, उन्हें अपने मोबाइल फोन के लिए इंटरनेट के साथ वाले ‘रिचार्ज प्लान’ की आवश्यकता नहीं है। 

दूरसंचार नियामक के अनुसार, उसका विचार है कि बातचीत और एसएमएस के लिए अलग से विशेष शुल्क वाउचर होने चाहिए। ट्राई ने कहा, केवल बातचीत और एसएमएस के लिए विशेष वाउचर को अनिवार्य करने से उन ग्राहकों को एक विकल्प मिलेगा, जिन्हें डेटा (इंटरनेट) की आवश्यकता नहीं है, इससे किसी भी तरह से इंटरनेट समावेश की सरकारी पहल पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेवा प्रदाता बातचीत और एसएमएस के साथ डेटा और केवल इंटरनेट के लिए वाउचर की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

नियामक ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की भी अनुमति दी है, लेकिन उन्हें कम से कम 10 रुप का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा, इससे पहले, नियम के तहत दूरसंचार कंपनियों को 10 रुपये मूल्य और इसके गुणक में टॉप-अप वाउचर जारी करने की अनुमति थी।

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