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  • Mon, 12 May 25

अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर 3 कंपनियां होंगी ब्लैक लिस्ट  

भोपाल. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न के वितरण या स्कंध संधारण करने वाले वेयर हाउस संचालकों एवं मिलर संचालकों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कड़ी कार्रवाई करने के जारी निर्देश के अनुपालन में प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई जारी है।

इसी तारतम्य में मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन ने तीन कंपनियों को गेहूं, चावल और धान उपार्जन के बाद संधारण में लापरवाही बरतने और टेंडर की शर्तों के उल्लंघन पर उनकी जमा राशि जब्त करने और तीन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पीएन यादव ने बताया है कि मेसर्स आरबी एसोसिएट्स भोपाल, नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई और मेसर्स ब्यूरो बेरिटास प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को नोटिस जारी किया गया है। इन कम्पनियों द्वारा विभिन्न जिलों में गेहूं, धान एवं चावल के भण्डारण में लापरवाही बरती गई।

साथ ही अन्य अनियमिततायें भी की गईं। इन्हीं आधारों पर इन कम्पनियों द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात करते हुए कम्पनी के साथ निष्पादित अनुबंध को टर्मिनेट कर ब्लैक-लिस्ट करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। संबंधित कम्पनियों द्वारा एक सप्ताह में नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। 

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