एमपी की 'लाडली बहनों' के चेहरे पर आएगी मुस्कान, खाते में आने वाली है किस्त जानें कब निकाल सकती हैं?
भोपाल. आतंक समर्थित पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले फैसल उर्फ फैजान खान ने मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 21 बार सलामी दी और भारतमाता की जय बोला। उसने कहा कि मुझे अपनी गलती का अहसास है। पढ़ा-लिखा नहीं होने की वजह से मुझसे ऐसी गलती हुई।
दरअसल, रायसेन के मंडीदीप निवासी फैसल की भोपाल के मिसरोद में पंक्चर बनाने की दुकान है। उसका 17 मई 2024 को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह भारत विरोधी नारे लगाता दिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी टिप्पणी की थी। वीडियो देखने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता फैसल के पास पहुंचे, तो उसने अभद्रता की। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे मिसरोद पुलिस के हवाले किया और केस दर्ज कराया।
पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 153 बी के तहत कार्रवाई की। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जबलपुर बेंच ने उसे इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह महीने में दो बार थाने पहुंचकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और भारतमाता की जय का नारा लगाएगा।
महीने में दो बार देना है सलामी
पुलिस पूछताछ में फैसल ने कहा था, मैंने मजाक में ये शब्द कहे थे, जिसने वीडियो बनाया है, वह मेरा दोस्त है। पता नहीं था कि वीडियो वायरल हो जाएगा। पुलिस ने जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। यहां जमानत निरस्त होने के बाद फैसल ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। शासन की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी ने देश विरोधी नारे लगाए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसके अलावा उसके खिलाफ 14 आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। याचिकाकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति का है।
कोर्ट ने इस शर्त पर दी थी जमानत
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने फैसल को 50 हजार रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दी थी। उन्होंने अपने आदेश में कहा था, आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ भारत माता की जय भी बोलना होगा। उन्होंने यह भी साफ किया था कि यह विशिष्ट शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि फैसल के दिल में देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो।
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