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लाडली बहनों के लिए खुशखबरी

भोपाल. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बहनों के लिए खुशखबरी है। शिवराज सरकार जल्द ही बढ़ी राशि 1250 -1500 रुपए लाडली बहनों के bank account में जमा करवाएगी। इस महीने की 10 तारीख को महिलाओं के खाते में 1000 रुपए पहुंच चुके हैं।  अब cm shivraj singh chouhan ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने शुरू की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए हर माह जमा कराने की बात कही है।  

https://cmladlibahna.mp.gov.in योजना से जुड़े हर सवाल का जवाब...

  • हितग्राहियों की पात्रता?
  • योजना में 01 जनवरी 1963 के बाद परन्तु 01 जनवरी 2000 तक जन्मी मप्र की स्थानीय निवासी समस्त महिलाएं वर्ष 2023 में आवेदन हेतु पात्र होंगीं।
  • परिवार की आय की कोई भी सीमा है?
  • हाँ, ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय रुपए 2.5 लाख से अधिक है।
  • परिवार की आय की कोई भी सीमा है ?
  • हां, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय रुपए 2.5 लाख से अधिक हो।
  • क्या आयकरदाता होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा?
  • नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्?य आयकरदाता हो, तो योजना अंतर्गत वह अपात्र होगी।
  • योजना अंतर्गत आयकरदाता से आशय क्या है?
  • आयकर दाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने से आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।
  • क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा?
  • नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो वह अपात्र होगी, परंतु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
  • क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगीं ?
  • -जी हां, यदि महिला योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आती है तो वह लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। किसी महिला के मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी होने के कारण वह अपात्र नहीं होगी।
  • आवेदिका किसी अन्य योजना में भी लाभार्थी है और उस योजना से प्रति माह 1000/-रु से कम प्राप्त कर रहीं हैं , तो क्या आवेदिका इस योजना के लिए पात्र है?
  • हां, 1000 रुपए में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जाएगे। (सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए) उदाहरण : यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता है एवं आवेदिका को 600 रुपए की राशि मासिक प्राप्त हो रही है तो ऐसे में 400 रूपए की शेष राशि जोडकर आपको दिए जायेंगे।
  • यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि है तो क्या योजना का लाभ मिलेगा ?
  • नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किन्तु परिवार का कोई सदस्य पंच एवं उपसरपंच होने पर आवेदिका अपात्र नहीं होगी।
  • यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ संचालक/सदस्य हो तो क्या आवेदिका योजना का लाभ ले सकती है?
  • नहीं, आवेदिका को योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।
  • योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन-किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी ?
  • योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका द्वारा आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक में की गयी स्व-घोषणा ही पर्याप्त है।
  • आवेदिका को योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक कहॉ से प्राप्त होगा?
  • पत्रक ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय, योजना अंतर्गत आयोजित शिविर में अथवा आंगनवाडी केंद्र से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदिका को अपने आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक की आॅनलाइन प्रविष्टि कहां करानी होगी?
  • आवेदिका को अपने आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक की आॅनलाइन प्रविष्टि ग्राम/ वार्ड में करानी होगी।
  • योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन-किन दस्तावेज/जानकारियों की आवश्यकता है?
  • आवेदिका के पास परिवार समग्र आई डी, व्यक्तिगत समग्र आई डी , आधार कार्ड, स्वयं का आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर (जिस पर आवेदन की आॅनलाइन प्रविष्टि के समय ओ टी पी भेजा जाएगे) होना आवश्यक है।
  • योजना अंतर्गत परिवार से आशय क्या है ?
  • परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है जो कि परिवार समग्र आई.डी. में सम्मिलित हैं।
  • क्या एक ही परिवार में एक से अधिक पात्र महिला भी आवेदन कर सकती है?
  • हां,परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे न की संयुक्त परिवार।
  • आधार लिंक्ड डी बी टी इनेबल्ड बैंक खाते से आशय क्या है?
  • आधार लिंक्ड डी बी टी इनेबल्ड बैंक खाते से आशय बैंक खाते का आवेदिका के आधार से लिंक होना तथा आधार नंबर के माध्यम से ही राशि का बैंक खाते में अंतरण से है ।
  • आवेदिका अपने बैंक खाते को आधार लिंक डी बी टी इनेबल्ड कैसे कर सकती है?
  • आवेदिका द्वारा अपने बैंक की शाखा में अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्क में जाकर बैंक खाते को आधार लिंक एवं डी बी टी इनेबल्ड करने का सहमति-पत्र भरने के उपरांत बैंक की शाखा अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्क द्वारा आवेदिका की बैंकिंग ई के वाई सी सत्यापन उपरांत उनके खाते को आधार लिंक डी बी टी इनेबल्ड कर दिया जाता है।
  • यदि आवेदिका और उनके पति अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त खाता है तो क्या मैं योजना अंतर्गत पात्र होने पर उक्त खाते में राशि प्राप्त कर सकती हूँ?
  • जी नहीं । योजना अंतर्गत पात्र पाए जाने पर आवेदिका को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं का बैंक खाता खुलवाया जाना तथा उक्त खाते को अपने आधार से लिंक कराना एवं डी बी टी इनेबल्ड कराना अनिवार्य है ।
  • समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी से आशय क्या है?
  • ई-के वाई सी से आशय किसी व्यक्ति की समग्र पोर्टल में स्वयं की समग्र आई डी एवं उसकी आधार में दर्ज जानकारी यथा नाम, अभिभावक का नाम,जन्मतिथि, लिंग का मिलान करने से है । उक्त दोनों आई डी में जानकारी एक समान होने पर समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी तत्काल सत्यापित हो जाती है।
  • समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी कहाँ कराई जा सकती है?
  • नजदीकी लोक सेवा केंद्र, एम पी आॅनलाइन कियोस्क या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना आधार ई-के वाई सी दो तरीके से नि:शुल्क करा सकते हैं
  • आधार लिंक मोबाईल पर ओटीपी के माध्यम से (इसके लिये आधार से मोबाइल नम्बर पूर्व से लिंक होना अनिवार्य है)
  • बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से सत्यापन के द्वारा क्या आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी कर सकती है?
  • समग्र पोर्टल पर आवेदिका स्वयं के द्वारा भी नि:शुल्क ई-केवायसी कर अपने समग्र आईडी को आधार से लिंक किया जा सकता है।
  • आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी कैसे कर सकती है?
  • आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट कर आधार नम्बर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टी कर अपने आधार को सत्यापित करें। अपना मोबाईल नम्बर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापित करें। आधार में दर्ज आवेदिका का नाम, जन्मतिथि और लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आवेदिका का आधार ई केवायसी सफलतापूर्वक हो जाएगे।
  • मिलान न होने की स्थिति में आधार ई-केवायसी का अनुरोध स्थानीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रेषित हो जाएगे।
  • यदि आवेदिका की समग्र आई डी एवं आधार में पृथक-पृथक जानकारियां दर्ज हैं तो आवेदिका समग्र पोर्टल में अपनी ई-के वाई सी कैसे सत्यापित कर सकती है?
  • यदि आवेदिका समग्र आई डी एवं आधार में पृथक-पृथक जानकारियां दर्ज हैं तो समग्र पोर्टल में आधार में दर्ज जानकारी को समग्र में ओवर राईट करने का प्रावधान है जिसके लिए आवेदिका को पोर्टल पर आॅनलाइन सहमति के आॅनलाइन अनुरोध पर स्थानीय निकाय के अनुमोदन उपरांत दोनों आई डी में (समग्र एवं आधार) एक समान हो जातीं हैं और ई-के वाई सी पूर्ण हो जाती है।
  • क्या यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता रखने वाली श्रेणी में आता है परन्तु वह आवेदिका के परिवार समग्र आई डी में सम्मिलित नहीं है तो क्या आवेदिका उस व्यक्ति के कारण योजना अतर्गत अपात्र मानी जाउंगी?
  • जी नहीं । यदि आवेदिका स्वयं या परिवार समग्र आई डी में सम्मिलित सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा आवेदिका पात्रता की शर्तें पूर्ण करती हैं, तो आवेदिका योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र होंगीं ।
  • क्या सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आई. डी. नहीं होने पर आवेदन किया जा सकता है?
  • नहीं, आवेदन करने के लिए पहले आवेदिका को सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आईडी के लिए समग्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आईडी बन जाने के बाद ही आवेदिका लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • समग्र में वैवाहिक स्थिति गलत दिखाई दे रही है तो इसके लिए क्या करना होगा?
  • ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर जाकर वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन करे ।
  • यदि आधार में जेंडर या जन्मतिथि गलत दिखाई दे रहा है तो इसके लिए क्या करना होगा?
  • आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट करने के लिए आवेदन करे।
  • समग्र में ई-के.वाये.सी हो गया है पर आधार बैंक से जुड़ा/लिंक नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा?
  • सम्बंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार नंबर के साथ आवेदन जमा करे एवं डीबीटी को भी सक्रीय करवाने का अनुरोध करे ।
  • आधार बैंक में लिंक है पर डीबीटी सक्रिय नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा?
  • सम्बंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार लिंकिंग बैंक खाते में डीबीटी को भी सक्रीय करवाने का अनुरोध करे ।
  • आवेदन की स्थिति कैसे देख सकते है ?
  • आवेदन की स्थिति देखने के लिए वेब पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा, एवं अपना आवेदन नंबर / सदस्य समग्र आईडी भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कर देखा जा सकता है।
  • प्राप्त राशि की स्थिति कैसे देख सकते है?
  • प्राप्त राशि की स्थिति देखने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा, एवं अपना आवेदन नंबर / सदस्य समग्र आई. डी. भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कर देखा जा सकता है ।

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