एमपी की 'लाडली बहनों' के चेहरे पर आएगी मुस्कान, खाते में आने वाली है किस्त जानें कब निकाल सकती हैं?
भोपाल. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के रिक्त पदों के लिये उप-निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 9 दिसम्बर, 2024 को होगा। सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन-पत्र 18 नवम्बर से लिए जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्र 25 नवम्बर तक लिए जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 26 नवम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 28 नवम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा।
मतदान नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक और पंचायतों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना नगरीय निकायों में 12 दिसम्बर को सुबह 9 बजे से होगी। पंच पद के लिए मतगणना मतदान केन्द्र पर ही मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। सरपंच पद के लिये मतगणना 13 दिसम्बर को विकासखण्ड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से होगी। नगरीय निकायों में नगरपालिक निगम रीवा में वार्ड-10 और नगर परिषद जैतहरी में वार्ड-6 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन होना है। पंचायतों में 4360 पंच और 2 सरपंच पद के लिए निर्वाचन होना है।
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