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एमपी में जाम छलकाना हुआ महंगा  

भोपाल. MP Excise Policy 2025-26 मध्यप्रदेश में सुरा प्रेमियों को अब जाम छलकाना महंगा पड़ेगा। मध्यप्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है। जल्द ही लागू होगी। सूत्रों के मुताबिक, नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के ठेके लिए 20 प्रतिशत लाइसेंस फीस में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नई शराब नीति लागू होते ही मप्र में शराब की कीमतों में इजाफा होगा।

दरअसल, आबकारी नीति 2025-26 में शराब लाइसेंस फीस को 20 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, साथ ही इस बार ग्रुप में दुकानों की नीलामी के बजाय सिंगल दुकानें नीलाम की जाएंगी।  
 
बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने शराब से करीब 16,000 रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है, इसलिए शराब दुकानों के लाइसेंस में 20 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, पिछली बार 15 फीसदी वृद्धि के साथ प्रदेश की 3,600 शराब दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया नवीनीकरण/लॉटरी एवं ई-टेंडर के माध्यम से की गई थी।

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गौरतलब है कि बड़े ठेकेदारों की मोनोपॉली को खत्म करने के लिए एमपी सरकार ने वर्ष-2022 में सिंगल ग्रुप सिस्टम को खत्म कर छोटे-छोटे समूह बनाकर नीलामी की शुरुआत की थी, लेकिन अब इस सिस्टम को खत्म कर सिंगल-सिंगल दुकान नीलाम करने की तैयारी थी, लेकिन नई नीति में यह तय किया गया है कि 80 प्रतिशत जिले की ​दुकानें नवीनीकरण की श्रेणी में आने पर ही संबंधित जिले के शराब ठेकों का रिन्युवल किया जाएगा। अभी तक होता यह था कि जिलों में जो प्रमुख दुकानें हैं उन पर ठेकेदारों का फोकस रहता था और जहां बिक्री कम होती है, वहां वे नीलामी में शामिल नहीं हो रहे थे। 

राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति (MP Excise Policy 2025)के निर्धारण एवं अनुषांगिक विषयों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया था। समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, महिला-बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत को शामिल किया गया था, जबकि प्रमुख सचिव वाणिज्यकर समिति के सचिव थे।

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