एमपी की 'लाडली बहनों' के चेहरे पर आएगी मुस्कान, खाते में आने वाली है किस्त जानें कब निकाल सकती हैं?
भोपाल| ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन देने की समुचित व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा है कि किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें।
गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु तीन माह के लिए 5 हजार 503, चार माह के लिए 7 हजार 225 एवं पांच माह के लिए 8 हजार 946 रुपए देय होंगे।
पांच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिए 8 हजार 946, चार माह के लिए 11 हजार 814 एवं पांच माह के लिए 14 हजार 683 रुपए देने होंगे। साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिए 14 हजार 109, चार माह के लिए 18 हजार 699 एवं पांच माह के लिए 23 हजार 289 रुपए देय होंगे।
थ्री फेज दस हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए 17 हजार 552 रुपए, चार माह के लिए 23 हजार 289 रुपए एवं पांच माह के लिए 29 हजार 26 रुपए देय होंगे।
कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 4 अप्रैल 2024 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा। उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
Comments
Add Comment