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25 हजार रुपये तक दे सकेंगे स्वेच्छानुदान
भोपाल. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ऐनवक्त पहले शिवराज सरकार ने विधायकों के अधिकार में बढ़ोतरी की है। अब विधायक एक बार में एक व्यक्ति को अधिकतम 25 हजार रुपये तक स्वेच्छानुदान दे सकेंगे। जबकि संस्थाओं के मामले में यह राशि तीस हजार रुपये तक होगी।
स्वेच्छानुदान बढ़ाकर 75 लाख किया
इस वर्ष से विधायकों का स्वेच्छानुदान 25 लाख रुपये बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है। बजट भी एक बार में ही जारी कर दिया है, ताकि इसका उपयोग किया जा सके।
अभी इतनी थी सीमा
अभी विधायक किसी मामले में व्यक्ति की अधिकतम 10 हजार रुपये की सहायता कर सकते थे। संस्था के मामले में यह राशि बीस हजार रुपये थी। विधायक इसमें वृद्धि की मांग लंबे समय से कर रहे थे। इसे देखते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इसने सभी पक्षों पर विचार करने के बाद स्वेच्छानुदान के उपयोग के प्रविधान में संशोधन करने की अनुशंसा की थी, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वीकृति मिलते ही लागू कर दिया है।
इन्हें दे सकते हैं अनुदान
विधायक अब चिकित्सा, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार, मुक्त बंधुआ मजदूर की लड़की के विवाह, गरीब, अनाथ या दिव्यांगजन को स्वेच्छानुदान दे सकते हैं। सार्वजनिक प्रयोजन के कार्य के लिए संस्था को तीस हजार रुपये तक स्वेच्छानुदान दिया जा सकेगा।
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