28.8 c Bhopal

संसद : 135 दिन बाद राहुल रिटर्न, गांधी प्रतिमा को किया नमन

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को संसद पहुंचे। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल जैसे संसद भवन परिसर में गाड़ी से नीचे उतरे, वहां पार्टी और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने स्वागत किया। उनके समर्थन में नारेबाजी की। राहुल की लोकसभा सदस्‍यता चार महीने यानी 135 दिन बाद बहाल हुई है।

इसके पहले संसद भवन पहुंचने के बाद राहुल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया फिर लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी, सपा के रामगोपाल यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद के प्रवेश द्वार पर राहुल का स्वागत किया।

विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल ने ट्विटर प्रोफाइल का ब्यौरा बदला और संसद सदस्य लिखा। सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने डिस्क्वालीफाइड एमपी (अयोग्य ठहराए गए सांसद) लिखा था। मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गत 4 अगस्त को रोक लगाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई।

संसद सचिवालय ने जारी की अधिसूचना 

लोकसभा सचिवालय ने सोमवार सुबह अधिसूचना जारी की। सचिवालय ने इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के फैसले के मद्देनजर राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है। अधिसूचना में कहा गया है, 24 मार्च, 2023 की अधिसूचना की निरंतरता में सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त, 2023 को विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 8644/2023 को लेकर एक आदेश पारित किया है, जिसमें केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सूरत) की अदालत द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2023 को दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक चार अगस्त, 2023 के आदेश के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के आलोक में राहुल गांधी की (बतौर सदस्य) अयोग्यता पर रोक लगा दी गई, जो आगे न्यायिक आदेशों पर निर्भर करेगी।

कांग्रेस ने अपने नेता की सदस्यता बहाल होने का स्वागत किया और कहा कि वह चाहती है कि राहुल गांधी लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मुख्य वक्ता हों। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे।

Comments

Add Comment

Most Popular