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आरजी कर डॉक्टर बलात्कार-हत्या केस: आरोपी संजय रॉय दोषी करार

कोलकाता. कोलकाता की एक सत्र अदालत ने शनिवार को आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई सोमवार को होगी। सुनवाई के दौरान आरोपी रॉय ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह इस घटना में शामिल नहीं था। 

अदालत ने रॉय को प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने कहा, आरोपी की सुनवाई सोमवार को होगी। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उसकी सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। मैंने मामले की सुनवाई के लिए 12:30 बजे का समय तय किया है।

सियालदह न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने 12 नवंबर को बंद कमरे में सुनवाई शुरू होने के 57 दिन बाद यह फैसला सुनाया। कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर पिछले साल 9 अगस्त को शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सरकारी अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

इस मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था, जिसके एक दिन बाद अस्पताल के सेमिनार रूम से चिकित्सक का शव बरामद किया गया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। 

डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में बंद कमरे में सुनवाई 12 नवंबर को शुरू हुई। रॉय के मुकदमे की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई, जिसके दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई। मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने दावा किया है कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।

पीड़िता के माता-पिता ने भी मामले की आगे की जांच की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। इस अपराध के कारण पूरे देश में आक्रोश फैल गया और कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया।

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