एमपी की 'लाडली बहनों' के चेहरे पर आएगी मुस्कान, खाते में आने वाली है किस्त जानें कब निकाल सकती हैं?
मुंबई. राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए 15 दिन जेल की सजा सुनाई गई है। मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर दर्ज मामले में राउत पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
डॉ. मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा, अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की कैद का आदेश दिया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था कि वह और उनके पति मीरा भयंदर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे।
आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। शिकायत में कहा गया है कि ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।
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