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केंद्र ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई, अब मिलेंगे ₹1035 प्रति दिन 

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने गुरुवार (सितंबर 27, 2024) को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन करके श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में प्रतिदिन ₹1,035 तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इस समायोजन का उद्देश्य श्रमिकों को जीवनयापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है।

संशोधन के बाद अकुशल कार्य के लिए निर्माण, सफाई, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग में श्रमिकों के लिए क्षेत्र 'ए' में न्यूनतम मजदूरी दरें ₹783 प्रति दिन (₹20,358 प्रति माह) होंगी।

अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए, न्यूनतम मजदूरी दर ₹868 प्रति दिन (₹22,568 प्रति माह) होगी, और कुशल, लिपिक और बिना हथियार वाले वॉच एंड वार्ड के लिए प्रति दिन ₹954 (₹24,804 प्रति माह) होगी।

अत्यधिक कुशल और हथियारों के साथ निगरानी रखने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन दर ₹1,035 प्रति दिन (₹26,910 प्रति माह) होगी।

नई वेतन दरें 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। अंतिम संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों-अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र-ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है।

केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के भीतर भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, सफ़ाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों से लाभ होगा।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में छह महीने की औसत वृद्धि के आधार पर, केंद्र सरकार साल में दो बार वीडीए को संशोधित करती है, जो 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है।

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