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Claim: दुर्घटना पर मुआवज़ा के लिए वाहन मालिक को बीमा साबित करना होगा: हाईकोर्ट

aaptak.news28@gmail.com July 21, 2025 1 minute read
court hammer

बेंगलुरु। अगर आप यह मानकर गाड़ी चला रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बीमा राशि पाने के लिए कवर नोट ही काफी है, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक मामले में यह बात अलग है। हाल ही में दिए गए एक फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि बीमा साबित करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से वाहन मालिक या दावा करने वाले व्यक्ति की है, न कि बीमा कंपनी की।

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दरअसल, यह मामला बल्लारी के एक मामले में सामने आया, जहां 2011 में एक ऑटोरिक्शा दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके परिवार ने कुछ मुआवज़े की उम्मीद में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) का रुख किया था। बीमा के प्रमाण के तौर पर दिखाए गए कवर नोट के आधार पर उन्हें शुरुआत में 5.33 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।

कवर नोट मूल रूप से एक अस्थायी दस्तावेज़ होता है, जो बीमा कंपनी द्वारा आधिकारिक पॉलिसी दस्तावेज़ बनने अंतिम रूप देने और वितरित होने तक कवरेज का तत्काल प्रमाण देने के लिए जारी किया जाता है।

जब मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में पहुंचा, तो न्यायाधीश ने दस्तावेज़ को गौर से देखा। अदालत ने बताया कि कवर नोट केवल एक अस्थायी पावती है, यह केवल यह दर्शाता है कि बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, यह नहीं कि पॉलिसी सक्रिय है। और यह जारी होने की तारीख से केवल 60 दिनों के लिए वैध होता है।

इस मामले में नोट 29 अप्रैल का था। दुर्घटना सितंबर में हुई थी, यानी 60 दिन बीत चुके थे। कोई और दस्तावेज़ पेश नहीं किए गए और न ही ऐसा कुछ दिखाया गया जिससे पता चले कि प्रीमियम का भुगतान किया गया था या कोई वास्तविक पॉलिसी जारी की गई थी। इसलिए, जहाँ तक अदालत का सवाल है, बीमा वास्तव में कभी लागू ही नहीं हुआ।

न्यायमूर्ति हंचते संजीव कुमार ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी बीमाकर्ता से भुगतान करने के लिए तब तक नहीं कह सकता जब तक कि इस बात का ठोस सबूत न हो कि दुर्घटना की तारीख पर वाहन का बीमा किया गया था। केवल एक कागज़ का टुकड़ा होना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि उसके साथ भुगतान का प्रमाण या उचित पॉलिसी न हो।

भारतीय कानून के तहत, खासकर साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत, दावा करने वाले व्यक्ति को अपना मामला साबित करना होता है। इस स्थिति में सारा भार ऑटोरिक्शा मालिक और मृतक के परिवार पर आ गया। चूंकि वे कोई अतिरिक्त सबूत नहीं दे सके, इसलिए बीमा कंपनी को बरी कर दिया गया। हालांकि, परिवार पूरी तरह से असहाय नहीं था। उच्च न्यायालय ने काल्पनिक आय दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मुआवज़े की राशि में संशोधन किया और इसे ब्याज सहित 15.5 लाख रुपए कर दिया।

वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी बात यह है। अगर आप सिर्फ़ कवर नोट पर भरोसा कर रहे हैं या मान रहे हैं कि पॉलिसी “प्रक्रियाधीन” है, तो आप मुश्किल में हैं। जब तक आप यह साबित नहीं कर सकते कि दुर्घटना के समय बीमा वैध और सक्रिय था, आप बीमाकर्ता से हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं कर सकते। सबूत मायने रखते हैं, खासकर जब किसी की जान चली गई हो और आर्थिक मुआवज़ा दांव पर हो।

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