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महिला ने मांगे 12 करोड़, फ्लैट और BMW, SC बोला- पढ़ी-लिखी हैं कमाती क्यों नहीं

aaptak.news28@gmail.com July 23, 2025
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखे मामले की सुनवाई के दौरान एक महिला ने गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ नकद, फ्लैट और बीएमडब्ल्यू कार मांगी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा, “आपकी शादी सिर्फ़ 18 महीने चली और अब आप हर महीने एक करोड़ रुपए के BMW भी चाहती हैं?

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महिला को फटकार लगाई, जिसने अपने पति से गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ रुपए और एक BMW कार की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि पढ़ी-लिखी महिलाओं को अपने गुजारे के लिए पति के पैसों पर निर्भर रहने के बजाय खुद कमाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई एक गुजारा भत्ता मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एक महिला ने शादी के 18 महीने के भीतर अपने पति से अलग होने के बाद मुंबई में एक घर और गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ रुपए की मांग की थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने गुजारा भत्ता मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आप इतनी पड़ी लिखी हैं। आपको खुद को मांगना नहीं चाहिए और खुद को काम के लिए खाना चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने उसकी मांग के पैमाने पर सवाल उठाते हुए कहा, आपकी शादी केवल 18 महीने चली और अब आप हर महीने एक करोड़ और BMW भी चाहती हैं?

महिला की योग्यता, एमबीए और आईटी विशेषज्ञ होने पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि उसे गुजारा भत्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप शिक्षित हैं, तो आपको अपने लिए भीख नहीं माँगनी चाहिए। आपको अपने लिए कमाना और खाना चाहिए।

महिला ने जवाब दिया कि उसका पति बहुत अमीर है और उसने सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होने का आरोप लगाकर शादी रद्द करने की भी मांग की है। उसने पीठ से पूछा, क्या मैं सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित दिखती हूँ?

पति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने तर्क दिया कि गुजारा भत्ता इतने फिजूलखर्ची से नहीं मांगा जा सकता। उन्होंने बताया कि महिला पहले से ही मुंबई में एक फ्लैट में रह रही है जिसमें दो पार्किंग स्थल हैं और वह इससे आय अर्जित कर सकती है। उसने कहा, उसे काम भी करना है। हर चीज़ की इस तरह मांग नहीं की जा सकती। दीवान ने आगे कहा, जिस बीएमडब्ल्यू का वह सपना देख रही है, वह 10 साल पुरानी है और उसका उत्पादन बंद हो चुका है।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने पति की पिछली आय, 2.5 करोड़ रुपए का वेतन और नौकरी के दौरान मिले 1 करोड़ रुपए के बोनस का उल्लेख किया और दोनों पक्षों को पूरे वित्तीय दस्तावेज़ जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि महिला अपने पति के पिता की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती।

महिला ने आरोप लगाया कि पति के कृत्यों के कारण उसकी नौकरी चली गई और उसने उसके खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने आश्वासन दिया, आप प्राथमिकी दर्ज कराएं, हम उसे भी रद्द कर देंगे। हम निर्देश देंगे कि कोई भी पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू न करे।

सुनवाई समाप्त होने पर अदालत ने महिला को दो विकल्प दिए या तो एक बोझ-मुक्त फ्लैट स्वीकार करें या 4 करोड़ रुपए लेकर पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे आईटी केंद्रों में नौकरी तलाशें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आईटी केंद्रों में मांग है। इसके बाद अदालत ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उसे इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया गया था कि पत्नी को अपने द्वारा दिए गए समझौता समझौते और शपथ पत्र, तथा आपसी सहमति से दायर पहली याचिका में हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य से मुकरने का पूर्ण अधिकार है। यह एकमात्र आधार है कि वह तलाक का दूसरा प्रस्ताव दायर नहीं करना चाहती क्योंकि वह एक बेहतर और अधिक लाभदायक वित्तीय समझौता चाहती थी।

पति ने दलील दी कि पत्नी ने समझौता समझौते में यह वचन दिया था कि वह अपने सभी आर्थिक दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए मुंबई के कल्पतरु हैबिटेट में एक फ्लैट लेगी और इसके अनुसार उसके पास कोई अन्य दावा नहीं बचेगा। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष पूरे मुकदमे यानी दोनों पक्षों के बीच लंबित 20 से अधिक मामलों को वापस ले लेंगे।

पति ने दावा किया है कि पत्नी ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति से तलाक के पहले प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के बाद, दूसरे प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति वापस ले ली है। इसलिए, पति ने दावा किया है कि बेहतर और अधिक आकर्षक वित्तीय समाधान और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए आपसी सहमति से तलाक के लिए अपनी सहमति वापस लेने का पत्नी का कार्य स्पष्ट रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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