भोपाल। मोहन कैबिनेट ने लगभग 9,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट और 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के विंटर सेशन में पेश किए जाने वाले बिलों को मंजूरी दे दी है। मंजूर किए गए बिलों में राज्य में नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव भी शामिल है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!शहरी निकायों के चुनाव के बिल को मंज़ूरी
कैबिनेट ने राज्य में नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव वोटरों द्वारा डायरेक्ट सिस्टम से करवाने के संबंध में विधानसभा में बिल पेश करने को मंजूरी दे दी है। 1999 से 2014 तक नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव सीधे वोटरों द्वारा करवाए जाते थे। 2022 में नगर परिषद और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव चुने हुए वार्ड पार्षदों द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से करवाए जाते थे। मेयर का चुनाव सीधे वोटरों द्वारा डायरेक्ट सिस्टम से किया जाएगा।
कैबिनेट ने आज कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति पर चर्चा की। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक प्रस्ताव के आधार पर कैबिनेट ने फैमिली कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस चंद्रदेव शर्मा और रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हरि शरण यादव की लोकायुक्त ऑर्गनाइजेशन में लीगल एडवाइजर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियों को बढ़ाने का फैसला किया।
कैबिनेट ने रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज संतोष प्रसाद शुक्ला और रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज राम प्रताप सिंह की लोकायुक्त ऑर्गनाइजेशन, भोपाल में लीगल एडवाइजर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियों को बढ़ाने को भी मंजूरी दी।
इन बिलों को मंजूरी मिली
मध्य प्रदेश शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट सेकंड अमेंडमेंट बिल, 2025
मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, 2025