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CAG: भोपाल में BMC बसा रहा अवैध कॉलोनियां

aaptak.news28@gmail.com February 23, 2026
cag bmc bhopal

भोपाल। मध्य प्रदेश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने राज्य की राजधानी में 43 गैर-कानूनी कॉलोनियों और भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) से बिना मंजूरी के जारी की गई 14,000 से ज्यादा बिल्डिंग परमिशन का खुलासा किया है।

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ऑडिट में शहर में अर्बन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन में गड़बड़ियों के कारण सुरक्षा की चिंता जताई गई है। इतने बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बावजूद रिपोर्ट में BMC द्वारा कोई संज्ञान या सुधारात्मक कार्रवाई नहीं होने का जिक्र है, जो रेगुलेटरी निगरानी और T&CP के साथ तालमेल में गंभीर कमियों को दिखाता है। 2018 और 2023 के बीच BMC ने 15,463 बिल्डिंग परमिशन दीं, जबकि T&CP ने सिर्फ 860 डेवलपमेंट परमिशन जारी कीं।

इससे पता चलता है कि T&CP की मंजूरी के बिना 14,603 परमिशन दी गईं। इसके अलावा, BMC ने इस दौरान 170 कॉलोनी डेवलपमेंट परमिशन जारी कीं, फिर भी 43 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

ऊंची बिल्डिंग्स में खुली जगह के नियमों का उल्लंघन

MP भूमि विकास नियम (MPBVN) के रूल 42 के मुताबिक, 45 मीटर तक ऊंची बिल्डिंग्स के पीछे और साइड में 7.5 मीटर की खुली जगह होनी चाहिए, जिससे टावरों के बीच 15 मीटर की दूरी हो। फायर सेफ्टी, इवैक्युएशन, लाइट और वेंटिलेशन के लिए यह दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। भोपाल की विराशा कॉलोनी में, दो 30-मीटर टावरों के बीच सिर्फ 7-मीटर का गैप था, जो नॉर्म से 8 मीटर कम था।

बिल्डिंग की ऊंचाई और FAR में अनऑथराइज्ड बढ़ोतरी

MPBVN के रूल 65 के तहत, बिल्डिंग की ऊंचाई सड़क की चौड़ाई, प्लॉट एरिया, फ्रंटेज और मंजूर फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) से जुड़ी होती है। ऑडिट में छह मामले मंजूर ऊंचाई से ज्यादा पाए गए, जिससे बिना फीस के और फ्लोर और बढ़ा हुआ FAR दिया गया। रूल 14(3) लेआउट अप्रूवल के बाद बिना पहले से मंज़ूरी के बिल्डिंग की ऊंचाई बदलने पर रोक लगाता है। भोपाल के पालक पैलेस बारात घर में, मंज़ूर G+1 प्लान की जगह G+2 कंस्ट्रक्शन किया गया।

सिस्टम की नाकामी और निगरानी की कमी

T&CP, जिसे मध्य प्रदेश में प्लान किए गए शहरी विकास के लिए एक टेक्निकल सलाह देने वाली संस्था के तौर पर बनाया गया था, ज्यादा काम नहीं कर रही थी और रीजनल और डेवलपमेंट प्लान को असरदार तरीके से तैयार करने में नाकाम रही। कैग ने रिपोर्ट में बताया है कि T&CP और BMC के बीच खराब तालमेल से लोगों की सुरक्षा और सेहत को गंभीर खतरा है।

BMC में बिल्डिंग परमिशन T&CP डेवलपमेंट परमिशन

वित्तीय वर्ष बिल्डिंग और डेवलपमेंट परमिशन

2018-19 1542 160
2019-20 972 203
2020-21 1808 200
2021-22 5693 132
2022-23 5448 165
कुल 15,463 860

भोपाल नगर निगम में गंभीर अनियमितताएं

भोपाल नगर निगम (BMC) में अवैध बिल्डिंग परमिशन और निर्माण को लेकर हाल ही में कई गंभीर विवाद सामने आए हैं।

हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 में भोपाल नगर निगम कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। निगम ने नादिर कॉलोनी में एक निर्माण को “अवैध” बताकर बिना उचित नोटिस दिए ध्वस्त कर दिया था, जिसे कोर्ट ने अपनी अवमानना माना है।

परमिशन सेल में भ्रष्टाचार की शिकायतें: निगम की ‘डीम्ड बिल्डिंग परमिशन’ (घर बैठे अनुमति) प्रणाली में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि कुछ प्राइवेट आर्किटेक्ट गलत जानकारी देकर अवैध कॉलोनियों को वैध बताकर परमिशन जारी कर रहे हैं।

प्रशासनिक बदलाव: अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण के लिए निगम ने अपनी बिल्डिंग परमिशन सेल में बदलाव किया है। अब शहर की वैध और अवैध कॉलोनियों की निगरानी की जिम्मेदारी सब-इंजीनियर्स को सौंपी गई है ताकि जवाबदेही तय की जा सके।

अवैध निर्माणों पर बुलडोजर: नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में जगदीशपुर और ईंटखेड़ी में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है।

अरेरा कॉलोनी विवाद: अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने अरेरा कॉलोनी जैसे आवासीय क्षेत्रों में हो रहे व्यावसायिक निर्माणों पर रोक लगाने और जांच करने के निर्देश दिए थे।

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