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ED ने शाहरा परिवार की 5 करोड़ की जमीन अटैच की

aaptak.news28@gmail.com February 21, 2026
Shahra failmily land attach ed

इंदौर। मध्य प्रदेश में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रुचि ग्लोबल लिमिटेड से जुड़े बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उमेश शाहरा की पत्नी नीता शाहरा की 5.13 करोड़ रुपए की जमीन को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। यह अटैचमेंट ED के इंदौर में सब-ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत किया।

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ED ने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि अटैचमेंट ऑर्डर 17 फरवरी को जारी किया गया था। यह कार्रवाई M/S रुचि ग्लोबल लिमिटेड (जिसका नाम अब M/S एग्रोट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड रखा गया है) की चल रही जांच का हिस्सा है, जो स्वर्गीय कैलाश चंद्र शाहरा और उमेश शाहरा द्वारा प्रमोट की गई कंपनी है। ED की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), AC-IV, व्यापम, भोपाल द्वारा कंपनी और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 13(2) और 13(1)(d) और इंडियन पीनल कोड, 1860 के सेक्शन 420 के साथ सेक्शन 120-B के तहत दर्ज FIR से शुरू हुई है।

ED के अनुसार, कंपनी ने कथित तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा (पहले देना बैंक) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक ग्रुप के साथ 188.35 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की। यह इस मामले में सबसे नया डेवलपमेंट है, इससे पहले ED ने दिसंबर 2025 में रुचि ग्रुप की कंपनियों से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के आरोपों के संबंध में उमेश शाहरा और अन्य के ठिकानों पर तलाशी ली थी।

ED ने कहा कि अपराध की अतिरिक्त कमाई का पता लगाने और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। प्रोविजनल अटैचमेंट का मकसद कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से मिली संपत्ति को बर्बाद होने से रोकना है।

जांच में क्या पता चला

जांच में पता चला कि आरोपियों ने बिना किसी असली ट्रेड ट्रांजैक्शन के, नकली, बनावटी और हेरफेर किए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बेईमानी से क्रेडिट फैसिलिटी और लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इन फैसिलिटी से हुई कमाई को कथित तौर पर ग्रुप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, एसोसिएट और ग्रुप कंपनियों को लोन और एडवांस के जरिए डायवर्ट और साइफन किया गया।

गैर-कानूनी तरीके से हासिल किए गए फंड को फिर कॉमन ओनरशिप और कंट्रोल वाली आपस में जुड़ी एंटिटीज के एक कॉम्प्लेक्स जाल में लेयर किया गया, और फिर कर्ज लेने वाली कंपनी को वापस भेज दिया गया। इन साइफन किए गए फंड का सिस्टमैटिक तरीके से अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें अटैच की गई ज़मीन भी शामिल है।

मप्र में ईडी की बड़ी कार्रवाई -एक नजर

मध्य प्रदेश (MP) में हाल के वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई की है।

2025-2026 (हालिया कार्रवाइयां)

IAS अरविंद जोशी मामला (जनवरी 2026): दिवंगत आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और उनके परिवार की लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गईं।

जबलपुर ARTO मामला (जनवरी 2026): जबलपुर के तत्कालीन आरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई कर 4 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई।

विवाह सहायता योजना घोटाला (अक्टूबर 2025): भोपाल, विदिशा और छतरपुर सहित 7 स्थानों पर छापेमारी। 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ शोभित त्रिपाठी के ठिकानों से दस्तावेज और बैंक खाते फ्रीज किए गए।

शराब घोटाला (अप्रैल 2025): इंदौर, भोपाल और मंदसौर में 11 ठिकानों पर छापेमारी। ट्रेजरी चालान में हेरफेर कर सरकार को 49.42 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में 7.44 करोड़ रुपए जब्त किए गए।

नकली कफ सिरप मामला (दिसंबर 2025): मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़े इस मामले में फार्मास्युटिकल प्रोप्राइटर की 2.04 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई।

वर्ष 2024

बैंक ऋण धोखाधड़ी (नवंबर 2024): भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित एक ऑडिटर और सीए बी.सी. जैन के ठिकानों पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर छापेमारी की गई।

जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स (जनवरी 2024): जबलपुर, कटनी, सतना और रीवा में छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी के निदेशक पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया।

अचल संपत्तियां जब्ती: साल के अंत तक ईडी ने राज्य में विभिन्न मामलों में 33 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त करने की रिपोर्ट दी।

2021-2023 (महत्वपूर्ण पुराने मामले)

ई-टेंडर घोटाला (2021): मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के परिसरों सहित भोपाल, हैदराबाद और बेंगलुरु में 16 स्थानों पर छापेमारी की गई।

एस. कुमार्स लिमिटेड मामला: 1400 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कंपनी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सर्च और जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

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