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NEET PG 2025: दो शिफ्ट में परीक्षा के प्रारूप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब 

मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) को नोटिस जारी कर दो अलग-अलग याचिकाओं पर जवाब मांगा है, जिसमें पोस्टग्रेजुएट के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET-PG) 2025 के लिए प्रस्तावित दो शिफ्ट के प्रारूप को चुनौती दी गई है।

कोर्ट का यह कदम कई शिफ्ट में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर उम्मीदवारों और विशेषज्ञों की बढ़ती चिंताओं के बाद आया है - यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे पहली बार 2024 में शुरू किया गया था और जिसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई थी।

मुंबई स्थित मेडिकल शिक्षा कार्यकर्ता बृजेश सुतारिया ने कहा, यह प्रणाली 2024 में विफल हो गई और इसमें सुधार नहीं हुआ है। हम भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हैं कि वे इन मामलों पर तत्काल ध्यान दें, जिसके वे हकदार हैं। भावी डॉक्टरों की आवाज़ों को, जो भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं, दबाया नहीं जाना चाहिए और न ही उन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए।

यूडीएफ और डॉ. अदिति गुप्ता तथा छह अन्य डॉक्टरों द्वारा दायर की गई दो याचिकाएँ प्रत्येक शिफ्ट में अलग-अलग प्रश्नपत्रों के उपयोग और एक अपारदर्शी स्कोर सामान्यीकरण प्रक्रिया पर चिंता जताती हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पारदर्शिता की कमी और असंगत मूल्यांकन मानकों से भारत की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक की अखंडता को खतरा है।

एक अभिभावक-प्रतिनिधि सुधा शेनॉय ने कहा,राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीट पीजी 2025 एक शिफ्ट में आयोजित की जाए। इस समय, वे तर्क दे सकते हैं कि केंद्रों की संख्या बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन उनके पास अभी भी एक महीना है। अदालत को एनटीए को जवाबदेह ठहराना चाहिए ताकि परीक्षा प्रक्रिया में छात्रों का भरोसा बहाल हो सके।

यह विवाद 2024 से शुरू हुआ है, जब पहली बार NEET PG दो शिफ्ट में आयोजित किया गया था। जबकि NTA ने पिछले साल अंडरग्रेजुएट पेपर लीक से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को बदलाव का कारण बताया, उम्मीदवारों ने पारदर्शिता की कमी पर आपत्ति जताई। व्यक्तिगत अंकों का खुलासा नहीं किया गया था, और सामान्यीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली को स्पष्ट नहीं किया गया था, जिससे व्यापक असंतोष पैदा हुआ।

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