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जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना से जुड़े नियम विरुद्ध ट्रांसफर किए जाने के मामले में कोर्ट ने बड़े पद पर बैठे दो आईएएस अधिकारियों को सजा सुनाई है। छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर छतरपुर अमर बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, कोर्ट की सजा के तहत शीलेंद्र सिंह को 7 दिन कैद और 50 हज़ार रुपये जुर्माना तथा अमर बहादुर सिंह को भी 7 दिन कैद और 50 हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें कोर्ट रूम से सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए गए। जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने इन दोनों आईएएस अधिकारियों को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया।
दरअसल, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को नियम विरुद्ध ट्रांसफर करने का मामला है। जिला समन्वयक रचना द्विवेदी को दो आईएएस अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर कर दिया था। उनके स्थानांतरण आदेश के बाद सेवा बर्ख़ास्तगी कर दी गई थी, जबकि इस मामले पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई थी, इसके बावजूद दोनों अधिकारियों ने अदालत का आदेश नहीं माना था।
अधिकारियों के इस एक्शन को कोर्ट ने अपने आदेश की अवमानना मानते हुए आज उन्हें ये सजा सुनाई गई है। वर्तमान में शीलेंद्र सिंह भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग में उपसचिव के पद पर हैं और अमर बहादुर सिंह के पास जबलपुर संभाग के एडिशनल कमिश्नर की कमान है। इतनी बड़े रैंक के अधिकारियों को जेल भेजने का ये मामला अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है।
डिविजन बैंच ने सजा पर लगाई रोक
दो आईएएस अफसरों पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर दी गई सजा पर शुक्रवार के दिन हुई सुनवाई पर रोक लगाई गई। कोर्ट की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को अवमाना मामले में राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी थी। दरअसल, कोर्ट से सजा मिलने के बाद ही दोनों अधिकारियों ने न्यायालय में पहुंचकर अपने काम के लिए माफी मांगी थी। साथ ही सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
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