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BJP MLA को कोर्ट से राहत, विधायकी बरकरार

ग्वालियर/ भोपाल. मध्यप्रदेश से बीजेपी विधायक को बड़ी राहत मिली है। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बीजेपी विधायक के खिलाफ जाति प्रमाण—पत्र को सही मानते हुए बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी विधायक की विधायकी बरकरार रहेगी।

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दरअसल, गत 12 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण—पत्र को अवैध मानते हुए उनकी विधायकी को शून्य घोषित करते हुए FIR के आदेश दिए थे। जज्जी ने इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की थी, जिसके बाद सिंगल बेंच के आदेश पर फौरी तौर पर स्टे मिल गया था। मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब मामले में फैसला आ गया है। 

जाति प्रमाण पत्र को सही बताया

विधायक जज्जी के वकील ने बताया कि फैसला विधायक जज्जी के पक्ष में आया है और उनके जाति प्रमाण—पत्र को वैध ठहराया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जज्जी को जारी अनुसूचित जाति के प्रमाण—पत्र को भी वैध माना है। वकील ने बताया कि डबल बेंच ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले पर भी टिप्पणी है। मालूम हो कि जज्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा के लड्डूराम कोरी ने हाईकोर्ट ग्वालियर की सिंगल बेंच में जजपाल सिंह जज्जी की जाति प्रमाण—पत्र को अवैध घोषित करने की अपील की थी। सिंगल बेंच ने लड्डूराम कोरी के पक्ष में फैसला भी दिया था, लेकिन डबल बेंच ने फैसले को बदल दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जज्जी की नट जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण—पत्र को लेकर भी उल्लेखनीय बातें फैसले में कही है। समिति के द्वारा जारी किए गए प्रमाण—पत्र को सही माना है। इसके अलावा पंजाब से यहां माइग्रेशन वाले मामले को भी जज्जी के पक्ष में माना है।

ये है कानूनी पेंच

गौरतलब है कि 100 साल पहले पंजाब से जज्जी के पूर्वज यहां आकर मध्यप्रदेश में बस गए थे। उनकी नट जाति मप्र की अनुसूचित जाति में आती है। जज्जी के पक्ष में आए फैसले पर याचिकाकर्ता लड्डूराम के वकील का कहना है कि फैसले पर मंथन चल रहा है। याचिकाकर्ता से चर्चा के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार किया जाएगा।

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