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मप्र: संविदा कर्मचारियों को राहत, आसानी से हो सकेंगे तबादले, नियम जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में तबादलों के मौसम के बीच संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब संविदा कर्मचारी भी अपना तबादला करवा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर नियम जारी किए हैं। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्वाइन करने की प्रक्रिया को स्थान परिवर्तन का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी ढाई लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं।

दरअसली, अब संविदा कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा। इसके लिए कर्मचारी अधिकारी को अपने वर्तमान तबादले वाले स्थान का अनुबंध समाप्त करना होगा। इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। नए नियम की तरह जहां वह नई पोस्टिंग चाहते हैं, उसके लिए नया अनुबंध करना होगा।  

आपको बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा कर्मचारियों को 30 मई तक किए जाने वाले तबादले में राहत दी गई है। यह व्यवस्था 23 मई को लागू की गई है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्वाइन करने की प्रक्रिया को तबादला नाम दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी ढाई लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। हालांकि, पंचायत विभाग में नीति लागू हो गई है, लेकिन बाकी विभागों में भी जल्द ही तबादला नीति लागू की जाएगी। 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अलग-अलग योजनाओं के लिए नियुक्त संविदा कर्मचारियों को एक खास स्थान पर काम के लिए रखा जाता है। योजना के स्वरूप में बदलाव होने पर संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।

शर्तें भी निर्धारित

  • कर्मचारियों को पदस्थापना बदलने से पहले अनुबंध समाप्त करना होगा।
  • नए कार्यस्थल पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा उन्हें नया संविदा कार्य सौंपा जाएगा।
  • एक बार स्थानांतरित होने के बाद 5 वर्ष तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
  • अनुबंध की एक प्रति संबंधित योजना एवं कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी।
  • साथ ही स्थानांतरण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों को कार्यमुक्त होना होगा।
  • नए स्थान पर नए अनुबंध अनुबंध की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा।
  • नए कार्यस्थल पर यात्रा एवं अन्य भत्ते सहित अवकाश लाभ नहीं मिलेंगे।

नीति निर्धारित

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी नीति के तहत जिले के भीतर संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए जो नीति निर्धारित की गई है, उसके तहत जिले के भीतर स्थान परिवर्तन का कार्य कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से 30 दिवस तक किया जा सकेगा। आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। कुल संविदा कर्मचारियों की संख्या के 10% कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा।

अंतर जिला तबादले के लिए भी नियम तय

अंतर जिला तबादले के लिए भी नियम तय किए गए हैं। जिसके तहत ये तबादले सिर्फ स्वइच्छा के आवेदन पर ही किए जाएंगे। विधवा, तलाकशुदा महिला और विवाहित महिला को ऐसे जिले में भेजा जाएगा। जहां उनके ससुराल, पति और निवास या उनका अपना परिवार रहता हो। वहीं, आवेदक खुद या अपने आश्रितों की गंभीर बीमारी की स्थिति में इस तबादले का लाभ उठा सकेगा।

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