
नई दिल्ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पुराने वाहनों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल कारों और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कारों के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!दिल्ली और आसपास के राज्यों के लिए एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण निकाय के रूप में कार्य करने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने जुलाई में निर्देश दिया था कि “जीवन-काल समाप्त” श्रेणी के वाहनों को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी जाए।
निर्देश में निर्दिष्ट आयु सीमा से अधिक पुराने मोटर वाहनों को भी कबाड़ में बदलने की आवश्यकता थी। जनता के विरोध और दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद आदेश को 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।