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MP में चार गुना मुआवजे पर झूठी वाहवाही लूट रही सरकार: जयराम

aaptak.news28@gmail.com April 23, 2026
jairam ramesh mohan yadav

भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के ग्रामीण इलाकों में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को बाजार मूल्य से दो गुना से बढ़ाकर चार गुना करने के फैसले ने अब एक सियासी रंग ले लिया है। एक ओर राज्य सरकार इसे किसानों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस कदम पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने BJP सरकार पर “श्रेय चुराने” और किसानों को “गुमराह करने” का आरोप लगाया है।

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सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह कोई नया तोहफा नहीं है, बल्कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार द्वारा सितंबर 2013 में लागू किए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम का एक अभिन्न अंग है। सच तो यह है कि 2013 के अधिनियम में ही ग्रामीण जमीन मालिकों के लिए चार गुना मुआवजे का प्रावधान था। मध्य प्रदेश में BJP सरकार ने 10 साल तक इस प्रावधान को रोककर रखा और अब “गुणक कारक” (multiplier factor) को लागू करके झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है।

मध्य प्रदेश सरकार ने एक दशक के लंबे अंतराल के बाद किसानों की पुरज़ोर मांग पर डा मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा बनाए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को चार गुणा मुआवजा लागू करने का फ़ैसला लिया है, पर प्रदेश की भाजपा सरकार अपने नेताओं की तर्ज़ पर इस देरी के… pic.twitter.com/W1oNCtwn3C

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 23, 2026

देरी के लिए माफी मांगना चाहिए

एक ट्वीट में रमेश ने आगे लिखा कि सरकार ने आखिरकार एक दशक की देरी और किसानों के जोरदार संघर्ष के बाद घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि BJP नेताओं को इस देरी के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए, न कि इसे उन पर किया गया कोई एहसान बताने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश में पिछली उपलब्धियों को अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है।

कैबिनेट ने दी मंजूरी, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ज़मीन अधिग्रहण अब किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। सड़कों, पुलों, रेल लाइनों, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और सिंचाई प्रणालियों जैसी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के लिए, अब मुआवजा बाजार दर से चार गुना दिया जाएगा, न कि पहले की तरह दो गुना। कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

माना जा रहा है कि राजस्व विभाग जल्द ही इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगा। सरकार का लक्ष्य इस उपाय को इसी महीने से लागू करना है। शहरी इलाकों में, दोहरे मुआवजे का मौजूदा प्रावधान पहले की तरह ही जारी रहेगा, जबकि यह नई नीति ग्रामीण इलाकों में लागू की जाएगी। इस निर्णय के साथ, मध्य प्रदेश उन राज्यों की कतार में शामिल हो गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन अधिग्रहण के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा देते हैं।

मंत्रियों की समिति ने सौंपी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में तीन मंत्रियों वाली एक कैबिनेट समिति बनाई थी। इस समिति की अध्यक्षता PWD मंत्री राकेश सिंह ने की थी, जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और MSME मंत्री चैतन्य कश्यप सदस्य के तौर पर शामिल थे। कैबिनेट ने अब इसी समिति द्वारा पेश की गई सिफ़ारिशों को मंज़ूरी दे दी है।

मप्र में चार गुना मुआवजा से क्या पड़ेगा प्रभाव

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए चार गुना मुआवजा देने के फैसले का राज्य की अर्थव्यवस्था, किसानों और विकास परियोजनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर (गुणक) को 1.0 से बढ़ाकर 2.0 करने की मंजूरी दी है।

किसानों पर प्रभाव

आर्थिक मजबूती: किसानों को अब उनकी जमीन के बदले गाइडलाइन मूल्य का 4 गुना पैसा मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

न्यायोचित मूल्य: लंबे समय से चली आ रही कम मुआवजे की शिकायतें दूर होंगी, जिससे किसानों को उनकी संपत्ति का सही और सम्मानजनक मूल्य मिल सकेगा।

पुनर्वास में आसानी: अधिक धन मिलने से विस्थापित किसानों के लिए दूसरी जगह जमीन खरीदना और खुद को फिर से स्थापित करना आसान हो जाएगा।

समान लाभ: यह निर्णय न केवल नई परियोजनाओं बल्कि लंबित मामलों पर भी लागू होगा, जिससे पुराने विवादित मामलों के किसानों को भी राहत मिलेगी।

विकास परियोजनाओं पर प्रभाव

तेजी से काम: अधिक मुआवजे के कारण किसान स्वेच्छा से जमीन देने को तैयार होंगे, जिससे जमीन अधिग्रहण में होने वाली देरी और कानूनी अड़चनें कम होंगी।

समय की बचत: रेलवे बाईपास, नेशनल हाईवे, सिंचाई बांध और पुल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम समय पर पूरा हो सकेगा।

विरोध में कमी: अक्सर कम मुआवजे के कारण किसान आंदोलन या कोर्ट केस करते थे, जिसमें अब गिरावट आने की उम्मीद है।

सरकारी खजाने और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

बजट पर भार: पहले सालाना मुआवजा लगभग 5,000 करोड़ होता था, जो अब बढ़कर करीब 20,000 करोड़ रुपए हो जाएगा।

औद्योगिक निवेश: भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और विवाद-मुक्त होने से निजी कंपनियां और उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अधिक आकर्षित होंगे।

बुनियादी ढांचे का विकास: सिंचाई योजनाओं (जैसे केन-बेतवा लिंक) और कनेक्टिविटी में सुधार से लंबे समय में राज्य की जीडीपी (GDP) को मजबूती मिलेगी।

शहरी बनाम ग्रामीण क्षेत्र

शहरी क्षेत्र: शहरों में मुआवजे के नियम अपरिवर्तित रहे हैं (यहां अभी भी 2 गुना मुआवजा मिलता है)।

ग्रामीण क्षेत्र: यह नया नियम विशेष रूप से ग्रामीण कृषि भूमि के लिए है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके।

किसानों को तोहफा: अब, भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा

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