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समय पर मुआवजा दिए बिना संपत्ति से वंचित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन : हाईकोर्ट

aaptak.news28@gmail.com June 4, 2026
jabalpur high court

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि से संबंधित एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मुआवजे की राशि जारी नहीं की गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जमीन मालिकों को समय पर मुआवजा दिए बिना उनकी संपत्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

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न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बी.पी. शर्मा की एक खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा पाने का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 300-A से प्राप्त एक संवैधानिक गारंटी है। समय पर मुआवजा दिए बिना संपत्ति से वंचित करना सत्ता का मनमाना इस्तेमाल माना जाएगा और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

आपसी सहमति से छूटी हुई जमीनों के अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाली नीति में ही यह प्रावधान है कि देरी और विवादों से बचने के लिए, अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। यदि ज़मीन मालिकों को अधिग्रहण के लिए सहमति देने के बाद भी मुआवजे के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसी नीति का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें ‘रिट ऑफ मैंडमस’ जारी करने की मांग की गई थी। इस रिट के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वे नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले उनके पक्ष में निर्धारित मुआवजे की राशि जारी करें और वितरित करें।

याचिकाकर्ताओं की जमीनें शहडोल जिले में स्थित हैं। शुरू में, इन जमीनों को उमरिया को शहडोल से जोड़ने वाले हाईवे के निर्माण के लिए किए गए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण में शामिल नहीं किया गया था। बाद में, जब यह महसूस किया गया कि परियोजना को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ताओं की ज़मीनें आवश्यक हैं, तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने 15 मार्च, 2016 को एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि देरी से बचने के लिए, ऐसी छूटी हुई ज़मीनों का अधिग्रहण आपसी सहमति से किया जाना चाहिए।

तदनुसार, भूमि अधिग्रहण के मुआवज़े के रूप में याचिकाकर्ताओं के लिए 3.35 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि प्रस्ताव, स्वीकृत राशि के साथ, भुगतान जारी करने के लिए 2 जनवरी, 2026 को सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने संबंधित प्राधिकारी को बार-बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि प्रतिवादियों द्वारा मुआवज़े की राशि को रोककर रखने का पूरा काम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के पास अधिग्रहित ज़मीनों के लिए मुआवजा पाने का अधिकार है, क्योंकि यह संपत्ति के अधिकार का एक अहम पहलू है, जो संविधान के अनुच्छेद 300A के दायरे में आता है।

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प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मुआवजे की राशि जारी करने में हुई देरी का कारण भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक जरूरतें थीं। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की जमीन एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी, और यह अधिग्रहण 15 मार्च, 2016 के सर्कुलर के अनुसार, आपसी सहमति की नीति के तहत किया गया था। पीठ ने आगे कहा कि प्राधिकरण ने मुआवजे की राशि 3.35 करोड़ तय की थी, इसलिए, विचार के लिए बचा एकमात्र मुद्दा प्रतिवादियों द्वारा उक्त राशि का भुगतान न करना था।

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पीठ ने जोर देकर कहा, “एक बार जब अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो जाती है और मुआवजा तय हो जाता है, तो प्रतिवादियों का यह अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है कि वे भुगतान का तत्काल वितरण सुनिश्चित करें। ऐसे भुगतान में किसी भी तरह की देरी वैधानिक योजना के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देती है और जमीन मालिकों को गंभीर नुकसान पहुंचाती है।”

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पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुआवजा पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300A से प्राप्त एक संवैधानिक गारंटी है। पीठ ने फैसला सुनाया कि समय पर मुआवजा दिए बिना किसी याचिकाकर्ता को उसकी संपत्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि नीति में ही देरी और विवादों से बचने के लिए त्वरित अधिग्रहण और तत्काल भुगतान की परिकल्पना की गई है।

इस प्रकार, अदालत ने कहा, “एक बार जब प्रतिवादियों ने स्वयं मुआवज़े की राशि तय कर ली है और भुगतान का प्रस्ताव रखा है, तो उस राशि को रोकने का कोई भी औचित्य नहीं बचता है। प्रशासनिक अक्षमताओं या प्रक्रियात्मक देरी को याचिकाकर्ताओं के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।” तदनुसार, खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह की अवधि के भीतर मुआवजे की राशि जारी करने और वितरित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।

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