Skip to content
AapTak

AapTak

सच, बेहिचक

Primary Menu
  • Home
  • NATIONAL
  • WORLD
  • MP/CG
  • POLITICS/ADMIN
  • BUSSINESS
  • SPORTS
  • LIFESTYLE
    • ENTERTANMENT
    • JOB
    • LIFESTYLE
  • Artical
Light/Dark Button
Live
  • Home
  • NATIONAL
  • प्रिज्म सीमेंट ‌प्रबंधन अवैध खनन का दोषी, किसान को 60 दिन के अंदर मुआवजा दिलाएं SDM: हाईकोर्ट
  • NATIONAL
  • BHOPAL
  • JABALPUR
  • MP/CG
  • SATNA

प्रिज्म सीमेंट ‌प्रबंधन अवैध खनन का दोषी, किसान को 60 दिन के अंदर मुआवजा दिलाएं SDM: हाईकोर्ट

aaptak.news28@gmail.com February 22, 2026
prism jonson limited mankahari

-रामपुर बघेलान एसडीएम को 60 दिन में मुआवजा दिलाने का आदेश
-बगहाई गांव का मामला, कलेक्टर कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर पीड़ित ने ली थी हाईकोर्ट की शरण
-जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

भोपाल/जबलपुर। सतना जिले की रामपुर बघेलान स्थित प्रिज्म जॉनसन सीमेंट लिमिटेड प्रबंधन की मनमानी और किसानों के शोषण के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने प्रिज्म सीमेंट प्रबंधन को गैरकानूनी तरीके से जबरन किसान की जमीन पर अवैध उत्खनन का दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में पीड़ित किसान को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अदालत ने एसडीएम रामपुर बाघेलान को आदेशित किया है कि 60 दिनों के भीतर मुआवजा निर्धारित कर पीड़ित किसान को मुआवजा का भगुतान कराएं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया एवं न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

दरअसल, मामला सतना जिले की रामपुर बाघेलान जिले के ग्राम बगहाई का है। गांव में किसान विनोद अग्रवाल की सिंचित कृषि भूमि पर प्रिज्म जॉनसन सीमेंट लिमिटेड ने वर्ष 2025 में बिना अनुमति प्रवेश कर भारी-भरकम मशीनों के जरिए खदान लगा दी थी। पीड़िता द्वारा एसडीएम, कलेक्टर सहित शासन स्तर पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकार्ट की शरण ली गई।

प्रिज्म प्रबंधन पर जबरन खदान लगाने का आरोप

हाईकोर्ट जबलपुर की डबल बेंच ने 5 फरवरी 2026 को रिच याचिका क्रमांक-17947/2025 विनोद कुमार अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश शासन और अन्य मामले का निराकरण करते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट में दायर रिट पिटीशन में पीड़िता के वकील कौस्तुभ सिंह ने राहत मांगी थी। याचिका में पीड़िता की ओर से बताया गया कि प्रिज्म जॉनसन सीमेंट प्रबंधन द्वारा जमीन पर गैरकानूनी तरीके से माइनिंग की जा रही है।

हाईकोर्ट को बताया गया कि पीड़ित ग्राम बगहाई तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना में खसरा नंबर ७ रकबा ०.०४५ हेक्टेयर, खसरा नंबर ९ रकबा ०.०४८ हेक्टेयर, खसरा नंबर १० रकबा ०.०४२ हेक्टेयर, खसरा नंबर ११/१०५३ रकबा ०.८०९ हेक्टेयर, खसरा नंबर ३२ रकबा ०.६२४ हेक्टेयर, खसरा नंबर ३७ रकबा ०.१८१ हेक्टेयर, खसरा नंबर ४१/१ रकबा ०.१८१ हेक्टेयर, खसरा नंबर ५३ रकबा ०.६१५ हेक्टेयर, खसरा नंबर ५४ रकबा ०.४२७ हेक्टेक्यर, खसरा नंबर ५५ रकबा ०.१६५ हेक्टेयर, खसरा नंबर ५६/२/के रकबा ०.३९२ हेक्टेयर, खसरा नंबर ५६/१०४०/१ रकबा ०.३४० हेक्टेयर, खसरा नंबर ५७/२ रकबा ०.०८४ हेक्टेयर, खसरा नंबर ५८/२ रकबा ०.३२४ हेक्टेयर, खसरा नंबर ५९/२/के रकबा ०.०१३ हेक्टेयर कुल रकबा ४.२९० हेक्टेयर भूमि का मालिक है।

टॉप-4 बिकने वाली कारों के कंपोनेंट सर्वाधिक कमजोर, क्रैश टेस्ट में हो गईं फेल

जिला प्रशासन से नहीं मिली राहत तो ली हाईकोर्ट की शरण

प्रिज्म जॉनसन सीमेंट लिमिटेड प्रबंधन द्वारा इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर माइनिंग लीज आवंटित कराई गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी और अन्य किसनों की जमीन पर प्रिज्म सीमेंट प्रबंधन द्वारा बिना जमीन अधिग्रहित किए और बिना मुआवजा दिए गैरकानूनी रूप से खुदाई शुरू कर दी है, जो मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247/4 और 5 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने यह रिच याचिका दायर करने से पहले 20 मार्च 2025 को कलेक्टर सतना को एमपीएलआरसी की धारा 31/32 के तहत एक आवेदन दिया था कि प्रिज्म जॉनसन कंपनी प्रबंधन को याचिकाकर्ता की जमीन की अवैध खुदाई करने से रोका जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो यह रिट याचिका दायर की गई।

हाईकोर्ट ने प्रिज्म प्रबंधन और प्रशासन की दलील की खारिज

याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से नोटिस के जवाब में कहा गया कि उचित अनुमति के बाद एक लीज दी गई थी और उसके बाद उन्होंने खनन कानूनों के प्रावधानों के तहत लीज वाली जमीन पर खुदाई शुरू कर दी है। साथ ही यह भी कहा गया कि एमपीएलआरसी की धारा 31/32 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें रिट याचिका में मांगी गई राहत की मांग की गई थी, लेकिन उक्त आवेदन 04 जून 2025 को डिफाल्ट रूप से खारिज कर दिया गया, इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि याचिकाकर्ता का पूरा दावा एमपीएलआरसी की धारा 247 पर आधारित है।

हाईकोर्ट ने एमपीएलआरसी की धाराओं का दिया हवाला

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मप्र भू-राजस्व संहिता की धाराओं का हवाला देते हुए प्रिज्म प्रबंधन और जिला प्रशासन का तर्क खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने फैसले में मप्र भू-राजस्व संहिता की धाराओं का उल्लेख किया है।

लिवर को सर्वाधिक नुकसान क्यों पहुंचाती हैं एंटीबायोटिक्स: रिसर्च

हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा,
धारा 247 खनिज पर सरकार का अधिकार-

(1) जब तक सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की शर्तों में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, सभी खनिजों, खानों और खदानों का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा, जिसके पास ऐसे अधिकार का उचित उपयोग करने के लिए सभी आवश्यक शक्तियां होंगी।

(2) सभी खानों और खदानों के अधिकार में खनन और उत्खनन के उद्देश्य से भूमि तक पहुंच का अधिकार और ऐसी अन्य भूमि पर कब्जा करने का अधिकार शामिल है, जो उससे संबंधित सहायक उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो सकती है, जिसमें कार्यालयों, श्रमिकों के आवासों और मशीनरी का निर्माण, खनिजों का भंडारण और कचरे का जमाव, सड़कों, रेलवे या ट्राम-लाइनों का निर्माण, और कोई अन्य उद्देश्य शामिल हो, जिसे राज्य सरकार खनन और उत्खनन के सहायक के रूप में घोषित कर सकती है।

(3) यदि सरकार ने किसी व्यक्ति को किसी खनिज, खान या खदान पर अपना अधिकार सौंपा है, और यदि ऐसे अधिकार का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए यह जरूरी है कि उप-धारा (1) और (2) में बताई गई सभी या कोई भी शक्तियां इस्तेमाल की जाएं, तो कलेक्टर, लिखित आदेश द्ववारा, ऐसी शर्तों और आरक्षणों के अधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, ऐसी शक्तियां उस व्यक्ति को सौंप सकता है, जिसे अधिकार सौंपा गया है, बशर्तें कि ऐसा कोई भी हस्तांतरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक प्रभावित भूमि में अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को विधिवत नोटिस नहीं दिया जाता है, और उनके आपत्तियों को सुना और उन पर विचार नहीं किया जाता है।

(4) यदि, किसी भूमि पर यहां संदर्भित अधिकार का उपयोग करने में, ऐसी भूमि की सतह पर कब्जा या गड़बड़ी से किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो सरकार या उसका असाइनी ऐसे व्यक्तियों को ऐसे उल्लंघन के लिए मुआवजा देगा और ऐसे मुआवजे की राशि की गणना उप-विभागीय अधिकारी द्वारा, या यदि उसका निर्णय स्वीकार नहीं किया जाता है, तो सिविल न्यायालय द्वारा जहां तक संभव हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का।) के प्रावधान के अनुसार की जाएगी।

(5) सरकार का कोई भी असाइनी कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भूमि की सतह पर प्रवेश नहीं करेगा या उस पर कब्जा नहीं करेगा, और जब तक मुआवजा निर्धारित नहीं किया जाता है और उन व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है, जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

(6) यदि सरकार का कोई असाइनी उप-धारा (4) में बताए अनुसार मुआवजा देने में विफल रहता है, तो कलेक्टर हकदार व्यक्तियों की ओर से उससे ऐसा मुआवजा वसूल कर सकता है, जैसे कि वह भू-राजस्व का बकाया हो।

(7) कोई भी व्यक्ति जो बिना कानूनी अधिकार के किसी खान या खदान से खनिज निकालता है या हटाता है, जिसका अधिकार सरकार के पास है, और जिसे सरकार ने किसी को सौंपा नहीं है, तो उस पर की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के कलेक्टर के लिखित आदेश पर, निकाले गए या हटाए गए खनिजों के बाजार मूल्य के [चार गुना] से अधिक की राशि का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) एमपीएलआरसी की धारा 247 की उप-धारा 4 भूमि के मालिक को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधान के अनुसार उप-विभागीय अधिकारी द्वारा गणना किए गए मुआवजे का दावा करने का अधिकार देती है। एमपीएलआरसी की धारा 247 की उप-धारा 5 के तहत एक रोक है कि सरकार का कोई भी असाइनी कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भूमि की सतह पर प्रवेश नहीं करेगा या उस पर कब्जा नहीं करेगा, और जब तक मुआवजा निर्धारित नहीं किया जाता है और उन व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है, जिनके अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

(9) अब, क्योंकि वह स्टेज खत्म हो गया है, हम पिटीशनर को एमपीएलआरसी के सेक्शन 247 के तहत सब डिविजनल आफिसर के सामने एक डिटेल्ड एप्लीकेशन जमा करने की आजादी देते हैं, ताकि पिटीशनर को मिलने वाले मुआवजे का हिसाब लगाया जा सके। अगर ऐसी एप्लीकेशन पिटीशनर या किसी दूसरे प्रभावित व्यक्तियों द्वारा फाइल की जाती है, तो उन एप्लीकेशन पर नए लैंड एक्विजिशन एक्ट के प्रोविजन के अनुसार एप्लीकेशन जमा करने की तारीख से 60 दिन के अंदर तेजी से फैसला किया जाएगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसी के साथ रिट पिटीशन का निपटारा कर दिया।

ब्रिटिश सरकार से कर्ज वसूलेंगे सीहोर के एक बुजुर्ग

पहले भी लगे अवैध खनन, भंडारण के आरोप

सतना, मध्य प्रदेश में प्रिज्म सीमेंट (अब प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड) के खिलाफ अवैध खनन और भंडारण से संबंधित कई मामले समय-समय पर सामने आए हैं।

कोयले का अवैध भंडारण: वर्ष 2014 में, जिला प्रशासन और खनन विभाग ने प्रिज्म सीमेंट के संयंत्र पर छापा मारकर 12 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 40,000 मीट्रिक टन कोयला अवैध रूप से भंडारित पाया था। इसके लिए कंपनी पर 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

जीएसटी और कर विवाद: हाल ही में (अक्टूबर 2025), जीएसटी विभाग की 16 सदस्यीय टीम ने रामपुर बघेलान स्थित फैक्ट्री में सर्वे किया था। इसके अलावा, कंपनी का 34.10 करोड़ रुपए का एक कर विवाद मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी सुनवाई फरवरी 2026 में निर्धारित है।

नकली सीमेंट का मामला: सितंबर 2025 में सतना प्रशासन ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जो प्रिज्म जैसी नामी कंपनियों की बोरियों में राखड़ (फ्लाई ऐश) भरकर बेच रहे थे।

खनन पट्टे और अनुपालन: कंपनी के पास सतना के विभिन्न गांवों (जैसे हिनौती, बदरखा, सिजहटा, बगहाई) में चूना पत्थर (Limestone) के खनन पट्टे हैं। प्रिज्म प्रबंधन के खिलाफ इन गांवों में कई किसानों की जमीनों पर गैरकानूनी तरीके से जबरन कब्जा करने और मुआवजा नहीं देने के आरोप हैं।

About the Author

aaptak.news28@gmail.com

Administrator

Web News Portal

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: SIR: MP में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, इतने बचे कुल Voter
Next: उल्लास का उत्सव भगोरिया मेला

Related Stories

betul lakkadsaam
  • MP/CG

झूठी शिकायत पर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टोरट, अब नहीं रुकेगा कम्यूनिटी सेंटर का काम

aaptak.news28@gmail.com June 9, 2026
govt job restriction
  • NATIONAL

सरकारी नौकरी में अब संतानें नहीं बनेंगी बाधा

aaptak.news28@gmail.com June 9, 2026
cjp
  • NATIONAL

क्या लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया? INDIA की बैठक में CJP का जिक्र

aaptak.news28@gmail.com June 9, 2026
  • प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लिखा नये भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय
    भारत के इतिहास में श्री नरेन्द्र मोदी का लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लगातार 3 बार सत्ता में आना श्री मोदी की कार्यप्रणाली, सभी को साथ लेकर चलना और देश को - 09/06/2026
  • कपास पर मंडी फीस की दर 1% से घटाकर 0.5% करने का अनुमोदन
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और किसान कल्याण से जुड़े कार्यो - 09/06/2026
  • भारत, जर्मन संबंधों को मिला है नया आयाम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में जर्मनी के काउंसलेट जनरल श्री क्रिस्टोफ हालियर ने भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री हालियर का पुष्प-गुच्छ और विश्व - 09/06/2026
  • सिंहस्थ : 2028 के लिए 17 नए विकास कार्यों को मिली मंजूरी
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ : 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए जारी बेहतर रोड नेटवर्क के लिए इंफ्रॉस्ट्रक्चर निर्माण, शिप्रा घाटों के निर्माण, पुण्य स्नान के लिए जल की पर्याप्त उ - 09/06/2026
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संज्ञान में लिया प्रारूप, शासकीय नौकरी में दो बच्चों की अधिकतम सीमा होगी समाप्त
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम में शासकीय नौकरी में दो बच्चों की अध - 09/06/2026
  • प्रधानमंत्री श्री मोदी को 12 वर्ष के निरंतर कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी बधाई
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 9 जून का दिन विशेष महत्व का है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्ष के निरंतर कार्यकाल का आज के बाद रिकॉर्ड बनने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने - 09/06/2026
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व योगासन चैम्पियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को दी बधाई
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहली विश्व योगासन चैम्पियनशिप 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की हैं। उल्लेखनीय है कि यह प्रतियोगिता हाल ही में गुजरात के अ - 09/06/2026
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री धन्नालाल खत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल जिले की बैरसिया विधानसभा से विधायक श्री विष्णु खत्री के पिता श्री धन्नालाल खत्री जी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने - 09/06/2026
  • रायसेन के डायल-112 हीरोज
    रायसेन जिले के थाना सुल्तानगंज क्षेत्र में डायल-112 जवानों की संवेदनशीलता एवं तत्पर कार्यवाही से गुम हुए 03 वर्षीय बालक को खोजकर सुरक्षित उसके परिजनों से मिलाया गया। समय रहते की गई तलाश एवं सह - 09/06/2026
  • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मन्त्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम् गान के साथ आरंभ हुई।
    - 09/06/2026

Recent Posts

  • झूठी शिकायत पर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टोरट, अब नहीं रुकेगा कम्यूनिटी सेंटर का काम
  • सरकारी नौकरी में अब संतानें नहीं बनेंगी बाधा
  • क्या लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया? INDIA की बैठक में CJP का जिक्र
  • आज की टॉप खबरें-एक नजर
  • बिना इले​क्शन MP की सीटें बढ़ाने की तैयारी में BJP

Recent Comments

  1. RAVI KHAVSE on 18 लाख की नकली मुद्रा जब्त, बीबीए छात्र समेत 6 गिरफ्तार

Archives

  • June 2026
  • May 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026
  • January 2026
  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • December 2024
  • June 2026
  • May 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026
  • January 2026
  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • December 2024

You may have missed

betul lakkadsaam
  • MP/CG

झूठी शिकायत पर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टोरट, अब नहीं रुकेगा कम्यूनिटी सेंटर का काम

aaptak.news28@gmail.com June 9, 2026
govt job restriction
  • NATIONAL

सरकारी नौकरी में अब संतानें नहीं बनेंगी बाधा

aaptak.news28@gmail.com June 9, 2026
cjp
  • NATIONAL

क्या लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया? INDIA की बैठक में CJP का जिक्र

aaptak.news28@gmail.com June 9, 2026
aaptak top 10 news logo new
  • Breaking News

आज की टॉप खबरें-एक नजर

aaptak.news28@gmail.com June 9, 2026
हमारे बारे में…
आपतक एक प्रमुख हिंदी न्यूज पोर्टल है। इसमें राजनीतिक—प्रशासनिक और एक्सक्लूसिव समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। ट्रेंडिंग न्यूज, बिजनेस, रोजगार तथा तकनीक से जुड़ी अहम खबरों को भी महत्व दिया जाता है।

संपर्क:
संपादक: आर.बी. सिंह
मोबाइल: 9425168479
कार्यालय: Katara Hills Bhopal, MP

खबर एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें:
Email_id: aaptak.news28@gmail.com

  • Home
  • NATIONAL
  • WORLD
  • MP/CG
  • POLITICS/ADMIN
  • BUSSINESS
  • SPORTS
  • LIFESTYLE
  • Artical
  • Home
  • NATIONAL
  • WORLD
  • MP/CG
  • POLITICS/ADMIN
  • BUSSINESS
  • SPORTS
  • LIFESTYLE
    • ENTERTANMENT
    • JOB
    • LIFESTYLE
  • Artical
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.