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जल्द हटाए जाएंगे ऐसे पंचायत सचिव, रिश्तेदार प्रतिनिधि तो भी कार्रवाई

aaptak.news28@gmail.com June 10, 2026
vallabh bhavan bhopal ias transfer

भोपाल। ट्रांसफर के मौसम के बीच, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के ट्रांसफर के बारे में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई पॉलिसी के तहत, कोई भी पंचायत सचिव अपने गांव या ससुराल वाले गाँव की पंचायत में पोस्टेड नहीं रह सकता। इसके अलावा, अगर किसी पंचायत में सचिव का कोई रिश्तेदार सरपंच या उप-सरपंच बन जाता है, तो उस सचिव का ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया जाएगा।

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पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आधार पर ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं। विभाग ने ज़िला कलेक्टरों और ज़िला पंचायतों के CEO को तय समय-सीमा के अंदर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा पंचायत सचिव हैं।

9 जून को जारी आदेश के अनुसार, ज़िले के अंदर पंचायत सचिवों के ट्रांसफर 15 जून तक किए जा सकते हैं। ज़िला कलेक्टर की सिफारिश और प्रभारी मंत्री की मंज़ूरी के बाद ट्रांसफर के प्रस्ताव जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 1 जून से लागू है। विभागीय निर्देशों के अनुसार, ट्रांसफर ऑर्डर ज़िला पंचायत के CEO जारी करेंगे। नई गाइडलाइंस में ज़िला और अंतर-ज़िला स्तर पर पंचायत सचिवों के ट्रांसफर की प्रक्रिया भी बताई गई है।

दिग्विजय सिंह सरकार ने 1994 और 1996 के बीच पंचायत कर्मचारियों की भर्ती की थी। ये लोग आज पंचायत सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। उस समय नियुक्तियां ग्राम सभा की मंज़ूरी से की गई थीं, और ज़्यादातर मामलों में ग्राम सभा ने सरपंच, उप-सरपंच, पंच या प्रभावशाली ग्रामीणों के रिश्तेदारों को नियुक्त किया था। अक्सर देखा गया है कि ये जन-प्रतिनिधि—रिश्तेदारी या पुराने एहसानों का फायदा उठाकर—सचिवों को अपनी मर्जी के अनुसार काम करने के लिए मना लेते हैं। जांच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें सरपंच, उप-सरपंच और सचिव ने मिलकर गड़बड़ियां कीं। इसलिए, सरकार को ट्रांसफर पॉलिसी में ये शर्तें शामिल करनी पड़ीं।

इन हालात में ट्रांसफर जरूरी
विभाग ने कुछ खास हालात में ग्राम पंचायत सचिवों का ट्रांसफर ज़रूरी कर दिया है। अगर पंचायत सचिव का कोई रिश्तेदार उसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच चुना जाता है, तो सचिव को उनके अपने गाँव या ससुराल वाले गांव में तैनात नहीं किया जाएगा। जो सचिव एक ही ग्राम पंचायत में 10 साल या उससे ज़्यादा समय से तैनात हैं, उनका तबादला प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अगर ऐसे सचिवों की संख्या तबादले की सीमा से ज़्यादा हो जाती है, तो उस जगह पर सबसे लंबे समय से काम कर रहे सचिव का तबादला पहले किया जाएगा।

तबादले पर रोक के समय भी खास हालात में तबादले किए जा सकते हैं। इनमें भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ी या गंभीर शिकायतों से जुड़े मामले; लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई; लोकायुक्त, EOW या दूसरी जाँच एजेंसियों की जाँच वाले मामले; और सरकार के निर्देशों के आधार पर उच्च प्राथमिकता वाले प्रशासनिक मामले शामिल हैं। ऐसे मामलों में, संबंधित विभागीय मंत्री की मंज़ूरी के बाद पंचायत राज आयुक्त/निदेशक द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।

यह आदेश सिर्फ़ अपनी मर्जी से अंतर-जिला समायोजन (ट्रांसफर) की इजाजत देता है। महिला सचिवों के लिए खास प्रावधान होंगे। विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिला ग्राम पंचायत सचिव उस जिले में समायोजन के लिए आवेदन कर सकती हैं जहां उनके पति, ससुराल वाले या माता-पिता रहते हैं। मानवीय आधार पर नियुक्त सचिव भी अपने मूल ज़िले में समायोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे मूल रूप से उस जिले के हों जहां वे अभी तैनात हैं, उससे अलग किसी ज़िले के हों। इच्छुक सचिवों को अपने मौजूदा तैनाती वाले ज़िले के CEO को आवेदन देना होगा। आवेदन पर कार्रवाई उस जिले में खाली पद की उपलब्धता की जांच करके की जाएगी। अगर कोई पद खाली है, तो प्रस्ताव भोपाल में पंचायत राज निदेशालय को भेजा जाएगा। प्रशासनिक मंजूरी के बाद समायोजन के आदेश जारी किए जाएंगे। समायोजन के बाद, सचिव का नाम वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। अंतर-जिला समायोजन का फायदा सिर्फ एक बार दिया जाएगा।

पंचायत सचिवों को तोहफा, अब इस उम्र में होंगे रिटायरमेंट

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