
नई दिल्ली। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का दौर चल रहा है और आयकर विभाग ने इसकी समय सीमा 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। यदि आपकी कुल आय छूट सीमा से अधिक है, तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। नई कर व्यवस्था के तहत, मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!पुरानी व्यवस्था के तहत यह है:
- 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 3 लाख रुपए
- वरिष्ठ नागरिकों (60-80 वर्ष) के लिए 3.5 लाख रुपए
- अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के लिए 5 लाख रुपए
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आईटीआर कैसे दाखिल करें: ऑनलाइन मोड
चरण-दर-चरण प्रक्रिया:
- आधिकारिक आयकर वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएँ
- अपने पैन को यूज़र आईडी के रूप में इस्तेमाल करके रजिस्टर करें या लॉग इन करें।
- “फ़ाइल” सेक्शन में जाएँ और “आयकर रिटर्न दाखिल करें” चुनें।
- सही आकलन वर्ष और लागू आईटीआर फ़ॉर्म (व्यक्तिगत या एचयूएफ) चुनें।
- पहले से भरी हुई आय, टीडीएस और कटौती विवरण देखें या मैन्युअल रूप से भरें।
- आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या ईवीसी का उपयोग करके रिटर्न जमा करें और सत्यापित करें।
आईटीआर कैसे दाखिल करें: ऑफलाइन मोड
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी (सीओयू) डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
- सीओयू ऐप खोलें और “रिटर्न दाखिल करें” चुनें।
- “प्री-फ़िल डाउनलोड करें” पर क्लिक करें, आवश्यक विवरण दर्ज करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- फ़ाइलिंग स्थिति चुनें: व्यक्तिगत या HUF।
- नाम, पता और बैंक खाते की जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
- फ़ॉर्म 26AS और AIS की समीक्षा करें।
- आय, कटौतियों और कर सारांश की जाँच करें। फिर JSON फ़ाइल डाउनलोड करें।
- पोर्टल पर JSON फ़ाइल अपलोड करें और ई-सत्यापन पूरा करें।
ITR फ़ाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- पैन कार्ड और आधार कार्ड
- फ़ॉर्म 16 (नियोक्ता से)
- बैंक खाता विवरण
- स्टॉक ट्रेडिंग विवरण (यदि लागू हो)
- बीमा प्रीमियम और कटौतियों की रसीदें