
भोपाल। मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 को मंज़ूरी दे दी। अब राज्य कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के समान अवकाश के हकदार होंगे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!संशोधित नियम के अनुसार, सरोगेट और कमीशनिंग माताओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी बच्चे को गोद लेने पर पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे।
आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति
एक और बड़े फैसले में आदिवासी छात्रों को सभी बारह महीनों के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी खासकर परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रावासों में रहने वाले गरीब आदिवासी छात्रों को इसका बहुत फायदा होगा। लड़कों को 1650 रुपए और लड़कियों को 1750 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी।
हर जिले में गीता भवन
मंत्रिमंडल ने हर जिले में एक गीता भवन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भाजपा के घोषणापत्र के अनुसार, पांच वर्षों में प्रत्येक ज़िले में एक गीता भवन होगा, जिसमें एक सुसज्जित पुस्तकालय और एक कैफेटेरिया होगा।
एक एंडोक्राइनोलॉजी विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसी बीच सागर, बालाघाट, नर्मदापुरम आदि पांच जिलों में आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। भोपाल के बैरसिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इसमें एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी होगा। किसानों द्वारा गन्ना बोने के आश्वासन पर सरकार ने मुरैना की चीनी मिल को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है।