
भोपाल। खनन विभाग ने भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है और तदनुसार जीएसटी वसूली की सिफारिश की है। खनन विभाग ने पाठक की कंपनियों द्वारा किए गए खनन की जांच के लिए एक टीम गठित की है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अपनी रिपोर्ट में टीम ने जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। विधायक अभिजीत शाह द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री चैतन्य कश्यप ने सदन को यह जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि जबलपुर जिले की सीहोरा तहसील स्थित आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट ने अपनी अधिकृत सीमा से अधिक खनन किया है। इस बारे में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को शिकायत भेजी गई थी।
आशुतोष मनु दीक्षित ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन कंपनियों ने अतिरिक्त खनन किया है और सरकारी खजाने में 1,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। EOW ने शिकायत को खनन विभाग को भेजा, जिसने एक जांच समिति गठित की। सरकार समिति की सिफारिशों पर काम कर रही है।
विधायक जानना चाहते थे कि क्या सरकार ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माना लगाने और ब्याज वसूली के फैसले पर कार्रवाई की है। सरकार ने सदन को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगी। पाठक की फर्मों पर सरकार के जवाब से स्पष्ट हो गया कि जांच दल ने 6 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन खनन विभाग ने अभी तक पाठक से कोई राशि वसूल नहीं की है।