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कमर्शियल सिलेंडर 218 महंगा, रेल टिकट रिफंड और टोल के नियम बदले

aaptak.news28@gmail.com April 1, 2026
lpg gas

नई दिल्ली। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ जोर का झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इनकी कीमतें ₹218 तक बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, अब रेल टिकट ट्रेन के रवाना होने से सिर्फ 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल किए जा सकेंगे। आज से कुल 15 बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनमें FASTag, टोल टैक्स और इनकम टैक्स से जुड़े नियम शामिल हैं।

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कमर्शियल सिलेंडर ₹218 महंगे हुए
तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें ₹218 तक बढ़ा दी हैं। चेन्नई में यह सबसे महंगा होगा, जिसकी कीमत ₹2,246.50 होगी। दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर ₹2,078.50 हो गई है। कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट मालिकों का ऑपरेटिंग खर्च बढ़ जाएगा। नतीजतन, वे चाय, नाश्ते की चीजों और थाली (खाने की प्लेट) की कीमतें बढ़ा सकते हैं। शादियों और इवेंट्स के लिए कैटरिंग सर्विस भी महंगी हो सकती है।

घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

जेट फ्यूल की कीमतें करीब 9% बढ़ीं; हवाई सफर महंगा
शहर अभी का ATF का दाम
(₹ प्रति किलोलीटर) पहले का ATF का दाम
(₹ प्रति किलोलीटर) अंतर (बढ़ोतरी)
दिल्ली 1,04,927 96,638 ₹8,289
कोलकाता 1,09,450 99,587 ₹9,863
मुंबई 98,247 90,451 ₹7,796
चेन्नई 1,09,873 1,00,280 ₹9,593

अब रेल टिकट के बदले नियम
ट्रेन टिकटों का रिफंड अब तभी मिलेगा, जब टिकट ट्रेन के तय समय पर रवाना होने से कम से कम 8 घंटे पहले कैंसिल किया जाए। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। यात्री अब ट्रेन के तय समय पर छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। अगर समय पर टिकट कैंसिल नहीं किया गया, तो पैसे का नुकसान होगा। रिफंड के नियमों के सख़्त होने से आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ने की उम्मीद है।

FASTag सालाना पास
आज से अपने FASTag सालाना पास को रिन्यू करने पर आपके वॉलेट से ज्यादा पैसे कटेंगे। NHAI ने सालाना पास की कीमत 2.5% बढ़ा दी है। अब आपको सालाना पास के लिए पहले के ₹3,000 के बजाय ₹3,075 देने होंगे। यह पास कार चलाने वालों को पूरे देश में 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके, आसानी से सफर करने की सुविधा देता है।

कैशलेस टोल
आज से सभी टोल प्लाजा पर कैश में लेन-देन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट अब सिर्फ FASTag या UPI जैसे डिजिटल तरीकों से ही किया जा सकेगा। अगर आपके पास FASTag नहीं है, या आपके FASTag में बैलेंस कम है, तो टोल देने के लिए आपके पास सिर्फ़ UPI का ही विकल्प बचेगा। कैश पेमेंट का विकल्प न होने से लोगों को परेशानी हो सकती है।

नए वाहनों की कीमतें
31 मार्च तक, वाहन मौजूदा स्टॉक से पुरानी कीमतों पर मिल रहे थे। लेकिन, आज—1 अप्रैल—से कमर्शियल और पैसेंजर, दोनों तरह के वाहनों की कीमतें 2% से 3% तक बढ़ गई हैं। अगर आपने कोई कार बुक की है, लेकिन 31 मार्च तक उसका इनवॉइस नहीं बना है, तो अब आपको बढ़ी हुई नई कीमत चुकानी होगी। शोरूम की कीमत के अलावा, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी इन्हीं बढ़ी हुई दरों के हिसाब से ही तय किए जाएँगे।

असेसमेंट ईयर’ खत्म; अब सिर्फ ‘टैक्स ईयर
नया ‘आयकर अधिनियम 2025’ आज से लागू हो गया है। अब से, सिर्फ़ ‘टैक्स ईयर’ शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जो ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ के अलग-अलग कॉन्सेप्ट की जगह लेगा। इस बदलाव से टैक्स देने वालों के बीच की उलझन खत्म होने की उम्मीद है। पहले, अगर आपने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में कोई कमाई की होती, तो आप उससे जुड़ा टैक्स रिटर्न जुलाई 2025 में फाइल करते। इसे AY 2025-26 कहा जाता था। एक ही कमाई वाले साल के लिए दो अलग-अलग नाम सुनने से पहले अक्सर कन्फ्यूजन होता था।

संशोधित व्यवस्था के तहत फाइलिंग
2025 में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गया। इस साल, टैक्सपेयर इन बदलावों को शामिल करते हुए अपने रिटर्न फाइल कर पाएंगे। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, अब सेक्शन 87A के तहत ₹12.75 लाख तक की आय टैक्स-फ्री है। अन्य टैक्सपेयर ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

फॉर्म 16 की जगह अब नए फॉर्म 130 और 131
पहले, वेतन पर TDS (स्रोत पर काटा गया टैक्स) के सबूत के तौर पर फॉर्म 16 जारी किया जाता था, जबकि आय के अन्य स्रोतों के लिए फॉर्म 16A जारी किया जाता था। अब इन फॉर्म का फॉर्मेट बदल दिया गया है और इनकी जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 131 लाए गए हैं। जून या जुलाई में टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन नए फॉर्म में दिए गए टैक्स कैलकुलेशन और छूट से जुड़ी जानकारी पहले से कहीं ज़्यादा विस्तृत होगी। इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय गलतियों की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी।

बैंकिंग, टैक्स और रोजमर्रा की सेवाओं से जुड़े बदल रहे कई नियम

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