–CPCT में छूट के साथ 5 साल तक मिलेगा मौका
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!भोपाल। मध्यप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति देने के लिए राज्य शासन ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के नए आदेश के अनुसार, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को 2 वर्ष की परीक्षण अवधि में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि अधिकतम पांच वर्ष तक हो सकेगी। सरकार ने इस निर्णय से प्रदेशभर में करीब 15 हजार कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुल गया है।
दरअसल, मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति देने के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 14 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में पदोन्नति के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाण—पत्र परीक्षा (CPCT), शैक्षणिक योग्यता और परीक्षण अवधि को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।
शासन का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करना और पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न परिपत्रों के क्रम में जारी किया गया है।
दो वर्ष की परीक्षण अवधि में CPCT पास करना होगा
आदेश के अनुसार, जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पास सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है, उन्हें दो वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति दी जा सकेगी। इस अवधि में संबंधित कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। साथ ही निर्धारित मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा, जहां आदेश में लागू प्रावधानों के अनुसार इसकी शर्त निर्धारित है।
किन कंप्यूटर डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों को मिलेगी मान्यता?
- शासन के आदेश में कंप्यूटर योग्यता के लिए विभिन्न मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों और संस्थानों का उल्लेख किया गया है।
- यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
- यूजीसी से मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
- डीओईएसीसी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
- शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
- एनसीवीटी, नई दिल्ली अथवा मप्र के एससीवीटी द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय COPA (कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट) प्रमाणपत्र।
- इसके अतिरिक्त आदेश में बीई (सीएसई/आईटी), एमसीए, बीसीए, एमएससी (आईटी/सीएस), एमटेक तथा कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित कुछ अन्य योग्यताओं का भी उल्लेख है। संबंधित डिग्री या डिप्लोमा की मान्यता और समकक्षता लागू नियमों के अनुसार देखी जाएगी।
तीन वर्ष तक बढ़ सकती है परीक्षण अवधि
यदि कोई कर्मचारी निर्धारित दो वर्ष की परीक्षण अवधि में आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी परीक्षण अवधि अधिकतम तीन वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि, कुल परीक्षण अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि कर्मचारी पांच वर्ष की कुल अवधि में भी निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड से छूट
आदेश में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि चतुर्थ श्रेणी के ऐसे शासकीय सेवक, जो अपनी पदोन्नति की तिथि तक 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए CPCT स्कोर कार्ड से छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, ऐसे कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगी।
छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होगी। सीधी भर्ती या किसी अन्य माध्यम से होने वाली नियुक्तियों पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में CPCT तथा कंप्यूटर डिप्लोमा संबंधी निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं पूर्ववत लागू रहेंगी।
सभी विभागों और कलेक्टरों को निर्देश जारी
यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और सभी जिला कलेक्टरों को भेजा गया है।
कर्मचारियों के लिए क्या है खास?
इस आदेश से चतुर्थ श्रेणी के उन शासकीय कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जो सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं, लेकिन CPCT या निर्धारित कंप्यूटर योग्यता को लेकर असमंजस में हैं। हालांकि, पदोन्नति का लाभ संबंधित कर्मचारी की पात्रता, मान्यता प्राप्त योग्यता और लागू सेवा नियमों के अधीन रहेगा।
