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आधार जन्म, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं: EC

aaptak.news28@gmail.com October 6, 2025
cec gyanesh kumar

पटना। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आधार अधिनियम के अनुसार, आधार कार्ड को जन्मतिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

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मतदाता गणना में आधार के उपयोग पर बोलते हुए कुमार ने जोर देकर कहा कि आधार अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, दोनों के तहत आधार संख्या प्रदान करना वैकल्पिक है। उन्होंने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आधार अधिनियम के अनुसार, आधार को जन्मतिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग ने गणना प्रपत्र में ही आधार कार्ड की माँग की थी।

आधार अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 26 के तहत अपना आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है। यह वैकल्पिक है। यह आधार धारक पर निर्भर करता है। आधार अधिनियम के तहत भी, आधार कार्ड न तो निवास का प्रमाण है और न ही नागरिकता का।”

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गणना प्रपत्रों में आधार स्वीकार करता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, पात्रता स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

उन्होंने कहा, “अगर किसी ने 2023 के बाद आधार कार्ड बनवाया है या उसे डाउनलोड किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों के अनुसार, आधार कार्ड में ही यह लिखा होगा कि आधार कार्ड जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, और हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं, कि आधार कार्ड स्वीकार किए जाने चाहिए। हम गणना प्रपत्र में भी आधार कार्ड स्वीकार करते थे और अब भी स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।”

इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में चुनाव 22 नवंबर से पहले होंगे, जब राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कुमार ने कहा कि बिहार में “243 विधानसभा क्षेत्र” हैं, जिनमें दो अनुसूचित जनजातियों के लिए और 38 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से अनुसूचित जनजातियों के लिए दो और अनुसूचित जातियों के लिए 38 आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव होंगे।

चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ-स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। एसआईआर 24 जून, 2025 को शुरू किया गया था और समय सीमा तक पूरा हो गया।” कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के सफल समापन पर मतदाताओं को बधाई दी और बिहार के लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

उन्होंने सभी मतदाताओं से छठ के दौरान दिखाए गए उत्साह की तरह मतदान को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मानने और मतदान में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। चुनाव आयोग के अधिकारी राज्य के दो दिवसीय समीक्षा दौरे पर थे।

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