भोपाल। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने पतंजलि के गाय के घी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। खाद्य प्रयोगशाला की जांच में पतंजलि Cow’s Ghee के 200 एमएल पैक का एक बैच असुरक्षित पाए जाने के बाद उसे बाजार से वापस मंगाने के आदेश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के 8 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार संबंधित बैच की बिक्री रोकने और बाजार में उपलब्ध स्टॉक को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह कार्रवाई छिंदवाड़ा जिले में लिए गए घी के नमूने की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के बाद की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित बैच का उत्पाद जहां-जहां बिक्री के लिए भेजा गया है, वहां से उसे वापस लिया जाना है।
कौन-सा पतंजलि घी बैच जांच में असुरक्षित मिला?
ब्रांड: पतंजलि Cow’s Ghee
पैकिंग: 200 एमएल
बैच नंबर: FAWB260017
निर्माण/पैकिंग तिथि: अप्रैल 2026
रिकॉल आदेश की तारीख: 8 अक्टूबर 2026
विभागीय जानकारी के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा जांच के दौरान इस बैच के घी का नमूना लिया गया था। प्रयोगशाला जांच में नमूने को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद संबंधित बैच को बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए गए।
पूरे मध्य प्रदेश में वापस लिया जाएगा स्टॉक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश के तहत संबंधित बैच के घी को बाजार से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकानों, थोक विक्रेताओं और वितरकों के पास उपलब्ध स्टॉक की पहचान कर उसे वापस लेने की प्रक्रिया शामिल है।
विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित बैच का घी बाजार में बिक्री के लिए पाया जाता है, तो उसे तत्काल जब्त किया जा सकता है। साथ ही निर्माता और संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती है।
निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी तय
ससंबंधित बैच को वापस मंगाने की कार्रवाई निर्माता कंपनी के स्तर पर की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा, ताकि संबंधित उत्पाद की बिक्री रोकी जा सके और बाजार में उपलब्ध स्टॉक वापस लिया जा सके।
इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली को भी सूचना भेजे जाने का उल्लेख किया गया है।
उपभोक्ता क्या करें?
यदि आपने पतंजलि Cow’s Ghee का 200 एमएल पैक खरीदा है, तो इस्तेमाल से पहले उसका बैच नंबर जरूर जांचें।
यदि पैक पर FAWB260017 लिखा है, तो फिलहाल उसका सेवन न करें।
पैक, बिल और बैच संबंधी जानकारी सुरक्षित रखें।
आगे की जानकारी के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग या विक्रेता से संपर्क करें और उत्पाद वापस करने की प्रक्रिया पूछें।
किसी अन्य बैच के बारे में यह न मानें कि वह भी असुरक्षित है; उपलब्ध आदेश विशेष रूप से बताए गए बैच से संबंधित है।
त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा पर निगरानी
दीपावली से पहले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट की जांच को लेकर विभागीय अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में असुरक्षित खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
