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यूके उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी की नई जमानत याचिका खारिज की: सीबीआई

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को बताया कि लंदन में किंग्स बेंच डिवीजन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े भारतीय हीरा व्यापारी नीरव दीपक मोदी की नवीनतम जमानत याचिका खारिज कर दी है। भारत में धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे मोदी प्रत्यर्पण की लड़ाई हारने के बाद लगभग छह साल से लंदन की जेल में हैं।

प्रमुख जांच एजेंसी ने कहा कि मोदी की जमानत दलीलों को सुनने के बाद लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन के उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसका क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने सीबीआई की मदद से कड़ा विरोध किया था, जिन्हें मामले को आगे बढ़ाने के लिए लंदन भेजा गया था।

एजेंसी ने कहा, जमानत दलीलों का क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया, जिन्हें जांच और कानून अधिकारियों से युक्त एक मजबूत सीबीआई टीम ने सहायता प्रदान की, जो इस उद्देश्य के लिए लंदन गए थे। सीबीआई ने दलीलों का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिसके परिणामस्वरूप जमानत खारिज कर दी गई। यूके की अदालत ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि नीरव मोदी एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, जो बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में मुकदमे के लिए वांछित है, जिसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक से 6498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित है।

यूके के उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार के पक्ष में मोदी के प्रत्यर्पण को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि यूके में हिरासत में लिए जाने के बाद से यह उनकी 10वीं जमानत याचिका थी, जिसका सीबीआई ने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस, लंदन के माध्यम से सफलतापूर्वक बचाव किया।

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