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PM मोदी की डिग्री विवाद: हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रदृ

aaptak.news28@gmail.com August 25, 2025
pm modi brics

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। 1978 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संस्थान से स्नातक किया था।

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न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने सोमवार को सीआईसी के निर्देश को चुनौती देने वाली विश्वविद्यालय की याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया। पहले यह फैसला 20 अगस्त को सुनाया जाना था, लेकिन यूएपीए न्यायाधिकरण में बैठे न्यायाधीश की अनुपलब्धता के कारण इसे टाल दिया गया था, क्योंकि न्यायाधीश नियमित सुनवाई नहीं कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सीआईसी के निर्देश को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि “निजता का अधिकार” “जानने के अधिकार” से ऊपर है। हालांकि, मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय मोदी के शैक्षणिक रिकॉर्ड अदालत में पेश करने के लिए तैयार है, लेकिन वह आरटीआई प्रावधानों के तहत “बाहरी लोगों द्वारा जांच” के लिए ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता।

नीरज नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने 21 दिसंबर 2016 को उन सभी उम्मीदवारों के परीक्षा रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान की, जिन्होंने 1978 में अपनी बीए की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी की थी, उसी वर्ष प्रधानमंत्री ने अपनी योग्यता प्राप्त की थी। उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी 2017 को सीआईसी के इस निर्देश पर रोक लगा दी।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने आयोग के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि उसके पास छात्रों की जानकारी गोपनीय रूप से है और बिना किसी स्पष्ट सार्वजनिक लाभ के “मात्र जिज्ञासा” आरटीआई कानून के माध्यम से किसी के निजी विवरण तक पहुंचने के अधिकार को उचित नहीं ठहराती। इससे पहले आरटीआई याचिकाकर्ताओं के कानूनी प्रतिनिधियों ने सीआईसी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम व्यापक जनहित में प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का खुलासा अनिवार्य करता है।

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