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डॉग प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने बदला आदेश

RB Singh @ Bhopal aaptak.news28@gmail.com August 22, 2025
dog case sc

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 22 अगस्त को दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 11 अगस्त को पारित पूर्व निर्देशों में संशोधन किया, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाने और उन्हें अनिश्चित काल के लिए आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था।

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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल आक्रामक या पागल जानवरों को ही आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया जाएगा, साथ ही उन्हें खिलाने, छोड़ने और गोद लेने के संबंध में अतिरिक्त दिशानिर्देश भी निर्धारित किए।

आक्रामक और पागल कुत्तों को आश्रय गृहों में रखा जाएगा

पीठ ने फैसला सुनाया कि केवल आक्रामक या पागल पाए जाने वाले आवारा कुत्तों को ही आश्रय गृहों में रखा जाएगा। यह पहले के आदेश से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर ऐसे आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही भोजन देने की अनुमति

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि सामुदायिक कुत्तों को भोजन केवल इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर ही दिया जा सकता है। न्यायालय ने नगरपालिकाओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक भोजन से आवासीय क्षेत्रों में कोई उपद्रव या स्वास्थ्य संबंधी खतरा न हो।

टीकाकरण या नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा

न्यायाधीशों ने दोहराया कि टीकाकरण या नसबंदी के लिए उठाए गए कुत्तों को प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ दिया जाना चाहिए। यह पिछले न्यायिक आदेशों के तहत अपनाए गए मौजूदा प्रोटोकॉल के साथ निरंतरता बनाए रखता है।

पशु प्रेमियों को आश्रय स्थलों से कुत्तों को गोद लेने की अनुमति

एक अतिरिक्त निर्देश में, न्यायालय ने कहा कि जो पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेना चाहते हैं, वे आश्रय स्थलों से जानवरों को लेने के लिए अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। यह प्रावधान गोद लेने के लिए एक कानूनी रास्ता बनाता है और सार्वजनिक स्थानों से दूर रखे गए कुत्तों की देखभाल प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

नगरपालिका की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं

न्यायालय ने दोहराया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के अनुसार नगरपालिका अधिकारियों को कुत्तों को लेने से नहीं रोक सकता है।

आदेश का देशव्यापी विस्तार

यह मामला, जो पहले दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, अब पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया और संकेत दिया कि उच्च न्यायालयों में लंबित इसी तरह की याचिकाओं को एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आश्रयों के लिए बुनियादी ढांचा जारी रहेगा

न्यायालय ने निर्देश दिया कि नगर निकायों को 11 अगस्त के आदेश में उल्लिखित दिल्ली भर में कुत्तों के आश्रयों और आश्रय स्थलों के निर्माण के संबंध में पूर्व के निर्देशों का पालन जारी रखना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों से जमा राशि

पीठ ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को रजिस्ट्री में 25,000 रुपए और प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को 2 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आवश्यकता आवारा कुत्तों के प्रबंधन जैसे अत्यधिक संवेदनशील मामले में जवाबदेही सुनिश्चित करने और तुच्छ या दोहराव वाली याचिकाओं को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से है।

आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने पर प्रतिबंध

न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को अंधाधुंध भोजन कराने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि इस तरह की प्रथाओं से अक्सर संघर्ष, दुर्घटनाएँ और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ पैदा होती हैं। आदेश में कहा गया है, “कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थल बनाए जाएँगे। सड़कों पर कुत्तों को भोजन कराते पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

मामला 8 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई के लिए

मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद निर्धारित करते हुए न्यायालय ने अधिकारियों से नसबंदी, टीकाकरण, आश्रय प्रबंधन और भोजन संबंधी प्रतिबंधों के अनुपालन पर अद्यतन जानकारी देने को कहा। पीठ ने यह भी संकेत दिया कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण पर इसके प्रभावों को देखते हुए इस मुद्दे पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है, और कहा कि जब तक एक सुसंगत ढाँचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जाएगा।

यह मामला 28 जुलाई को शुरू हुआ जब न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था “शहर आवारा कुत्तों से परेशान और बच्चे कीमत चुका रहे हैं” पर स्वतः संज्ञान लिया।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को दिए गए अपने व्यापक आदेश को, वकीलों द्वारा पहले के फैसलों से विरोधाभास की ओर इशारा करने पर बाद में एक बड़ी पीठ को सौंप दिया। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 14 अगस्त को मामले की सुनवाई की और आज अपना फैसला सुनाया।

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